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विनायक मेटे मृत्यु मामले में सीआईडी के हाथ लगे पुख्ता सबूत

कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज

मुंबई दि.16 – शिवसंग्राम पार्टी के मुखिया विनायक मेटे की मृत्यु के मामले में सीआईडी के हाथ कुछ पुख्ता सबूत लगे है. जिसके बाद सीआईडी ने विनायक मेटे के वाहन चालक के खिलाफ रसायनी पुलिस थाने में भादवि की धारा 304 (2) के तहत सदोश मनुष्यवध का अपराध दर्ज कराया है.
बता दें कि, मराठा आरक्षण के लिए 14 अगस्त को सीएम एकनाथ शिंदे द्बारा आयोजित बैठक में हिस्सा लेने विनायक मेटे अपनी कार में सवार होकर बीड से मुंबई की ओर आ रहे और रविवार को तडके 5 बजे के आसपास महामार्ग पर माडक बोगदे के पास उनकी कार भीषण सडक हादसे का शिकार हो गई. पश्चात बुरी तरह घायल विनायक मेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां पर उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित किया. इस हादसें के बाद सीआईडी ने इस मामले की जांच शुरु की और जिस रास्तें से होकर विनायक मेटे की कार गुजरी उस रास्तें पर लगी सभी सीसीटीवी कैमरों के फूटेज खंगाले गये. साथ ही आईआरबी के अभियंता सहित अन्य विशेषज्ञ का समावेश रहने वाली समिति गठित कर समिति की रिपोर्ट भी हासिल की गई. पश्चात यह तत्थ सामने आया कि, विनायक मेटे के वाहन चालक एकनाथ कदम द्बारा अपनी कार को 130 से 140 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चलाया जा रहा था. साथ ही हादसा घटीत होने से ठीक पहले एकनाथ कदम ने दूसरे वाहन द्बारा ओवरटेक करते समय अपने वाहन से भी ओवरटेक करने का प्रयास किया और जगह नहीं रहने के बावजूद ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा घटीत हुआ. ऐसे में वाहन चालक एकनाथ कदम को ही इस हादसे के लिए जिम्मेदार माना गया है.

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