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आज से आधी रात तक गुलजार रहेगा शहर

सभी दुकानें रात 11 तक व होटल रात 12 तक खुले रहेंगे

  • जिलाधीश पवनीत कौर ने जारी किये आदेश

अमरावती/प्रतिनिधि दि.22 – हाल ही में राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन अभियान अंतर्गत कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों को और अधिक शिथिल करते हुए सभी तरह के प्रतिष्ठानों के खुले रहने का समय बढाने की घोषणा की थी. जिसके चलते गत रोज जिलाधीश पवनीत कौर ने एक अधिसूचना जारी की है. जिसमें विगत लंबे समय से चली आ रही पाबंदियों को कुछ हद तक शिथिल किया गया है. ऐसे में अब शहर में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान व शॉपिंग मॉल रात 9 बजे की बजाय 11 बजे तक खुले रहेंगे. वहीं सभी होटल, रेस्टॉरेंट व भोजनालय रात 10 बजे की बजाय रात 12 बजे तक खुले रह सकेंगे.
बता दें कि, इस समय शहर के सभी व्यापारिक क्षेत्रों में पर्व एवं त्यौहारों का सीझन रहने के चलते अच्छी-खासी भीडभाड उमड रही है. और रात 9 बजे के आसपास अचानक ही व्यापारिक क्षेत्रों व प्रतिष्ठानों में भीड-भडक्का बढ जाता है. जिससे कई स्थानों पर सोशल डिस्टंसिंग के नियमों का उल्लंघन भी होता है. ऐसे में आम नागरिकोें व ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पर्व एवं त्यौहारों का सीझन रहने के चलते सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुले रहने का समय बढाने को लेकर छूट दी गई है.
यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, इस समय कोविड संक्रमण का असर काफी हद तक घट गया है और विगत लंबे समय से रोजाना इक्का-दुक्का कोविड संक्रमित मरीज पाये जा रहे है. साथ ही संक्रमण की वजह से होनेवाली मौतों की संख्या भी घट गयी है. ऐसे में सरकार द्वारा धीरे-धीरे अनलॉक के दायरे को बढाया जा रहा है. इसी के तहत अब राज्य सरकार द्वारा सभी व्यापारिक क्षेत्रों को देर रात तक खुले रहने की छूट दी जा रही है. जिससे सभी कारोबारियों को काफी बडी राहत मिलती नजर आ रही है. इसके साथ ही अब रात 11 बजे तक व्यापारिक प्रतिष्ठानों व रात 12 बजे तक होटलों व भोजनालयों के खुले रहने से आम नागरिकों को भी काफी सुविधा रहेगी.

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