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सीएम ठाकरे ने की नए लॉकडाउन को लेकर घोषणा

१४ अप्रैल की शाम से १ मई की सुबह ७ बजे तक रहेगा लॉकडाउन

  • ४ अप्रैल के आदेश की ही एक तरह से पुनरावृत्ति

अमरावती दि १३ – राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा मंगलवार १३ अप्रैल की शाम फेसबुक लाईव के जरिए राज्य की जनता से संवाद साधा गया और उन्होंने राज्य में लगातार बेकाबू होती कोविड संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर राज्य में १५ दिनों तक कडा लॉकडाउन लगाने की घोषणा की.
हालांकि इस समय राज्य में पहले ही ५ अप्रैल से ३० अप्रैल तक लॉकडाउन लागू है. जिसके बारे में खुद सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा बीते रविवार ४ अप्रैल को फेसबुक लाईव के जरिए जनता से संवाद साधा था और ५ अप्रैल से लॉकडाउन लागू किया गया था. मंगलवार १३ अप्रैल को सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा अपने फेसबुक लाईव में हालांकि कुछ नई बातें कही गई है. किंतु राज्य के आपदा प्रबंधन तथा राहत व पुर्नवास मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन को लेकर जो शासनादेश जारी किया गया है उसमें लगभग उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति की गई है, जो बातें ४ अप्रैल को जारी आदेश में कहीं गयी थीं.
सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य में लगातार अनियंत्रित हो रही कोविड संक्रमण की स्थिति पर चिंता जताने के साथ ही ऑक्सिजन व रेमेडीसीविर इंजेक्षन की किल्लत को लेकर भी अपनी चिंता जतायी और कहा कि इनकी आपूर्ति जल्द से जल्द सुचारू करने हेतू तमाम आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. साथ ही अन्य राज्यों से हवाई मार्ग के जरिए ऑक्सिजन उपलब्ध कराए जाने की अनुमति केंद्र सरकार से मांगी गई है. इसके अलावा सीएम ठाकरे ने राज्य में कोविड संक्रमितों की संख्या अधिक रहने की वजह से अस्पतालों में बेड कम पडऩे पर भी चिंता जतायी और कहा कि मौजूदा हालात में हर किसी को कोविड संक्रमण की चेन तोडने के लिए प्रयास करना होगा. जिसके लिए सभी को प्रतिबंधात्मक नियमों का कड़ाई से पालन करना ही होगा. इस समय सीएम ठाकरे ने यह भी कहा कि यह एक तरह से कोविड संक्रमण के खिलाफ नए तरह का युद्ध है. जिसमें राजनीतिक हितों और आपसी मतभेद को भुलाकर सभी ने एकजुट होना चाहिए.
इस लॉकडाउन को लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि १४ अप्रैल की शाम ८ बजे से १ मई की सुबह ७ बजे तक समूचे राज्य में संचारबंदी व धारा १४४ लागू रहेगी और अत्यावश्यक व जीवनावश्यक सेवाओं के अलावा अन्य सभी आस्थापनाओं व सेवाओं को बंद रखा जाएगा. साथ ही बिना वजह सार्वजनिक स्थानों पर किसी के भी घुमने फिरने पर प्रतिबंध रहेगा. इस लॉकडाउन काल के दौरान अत्यावश्यक सेवाओं के साथ हॉस्पिटल, क्लिनीक, मेडिकल स्टोर, फार्मा कंपनी जैसी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं एवं इनसे जुडे साहित्य की ढूलाई को अनुमति रहेगी. साथ ही रोजाना सुबह ७ बजे से रात ८ बजे तक किराणा, सब्जी व फल बिक्री, दूध डेअरी, बेकरी, कन्फेशनरी, खाद्यगृह, कोल्डस्टोरेज व गोदाम को खुले रहने की अनुमति रहेगी. इसके अलावा स्थानीय प्रशासन सहित केंद्र एवं राज्य सरकार से संबंधित सार्वजनिक विभाग के साथ-साथ बैंक, वित्तीय संस्थाओं व अखबारों में काम जारी रखने की अनुमति रहेगी. जीवनावश्यक वस्तूओं की माल ढूलाई के साथ ही पेट्रोल पंप को भी खुले रहने की अनुमति रहेगी. डाटा सेंटर, क्लाउड सर्विस, आईटी सर्विस, सरकारी व निजी सुरक्षा सेवा, इलेक्ट्रीक व गैस आपूर्ति सेेवा, एटीएम, डाकसेवा आदि भी शुरू रहेंगे. इन सभी स्थानों पर कार्य करनेवाले सभी लोगों की कोविड जांच करने के साथ ही उनका कोविड वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य रहेगा. साथ ही साथ जो दुकानें, आस्थापना व प्रतिष्ठान लॉकडाउन काल के दौरान बंद रहेंगे उन्हें भी इस दौरान अपने कर्मचारियों का टीकाकरण करवाने की सलाह सीएम उद्धव ठाकरे ने दी है.
इस लॉकडाउन काल के दौरान ऑटो रिक्शा, टैक्सी व बस में यात्री परिवहन करने की छूट दी गई है और यात्री संख्या सीमित रहने को लेकर निर्देश जारी किए गए है. इस लॉकडाउन के दौरान सभी होटल, बार व रेस्टारेंट को पूरी तरह से बंद रखने के आदेश दिए गए है. हालांकि होटलों के साथ संलग्रित रेस्टारेंट, होटल में रहनेवाले मेहमानों के लिए सेवा दे सकेंगे. इसके अलावा बार व रेस्टारेंट से होम डिलेवरी सेवा की सुविधा उपलब्ध रहेगी. जिसके लिए होम डिलेवरी देनेवाले व्यक्ति का कोविड टीकाकरण होना अनिवार्य रहेगा. साथ ही सड़क किनारे लगनेवाली नाश्ते की गाडिय़ों से भी केवल ग्राहकों को पार्सल सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति रहेगी और यहां पर सभी ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई के साथ पालन करना होगा. इसके अलावा उद्योगों को भी ५० फीसदी मनुष्यबल के साथ काम करने की अनुमति दी गई है और काम करनेवाले सभी मजदूरों की स्वास्थ्य जांच करना अनिवार्य किया गया है.
इस लॉकडउन काल के दौरान अगले १५ दिन सिनेमाघर, ड्रामा हॉल, वीडियो गेम पार्लर, मनोरंजन पार्क, वाटर पार्क, क्लब, स्वीमिंग पुल, व्यायामशाला व क्रीड़ा संकुल पूरी तरह से बंद रहेंगे. इस दौरान फिल्म, टीवी सिरीयल, विज्ञापनों की शुटिंग करने की अनुमति नहीं होगी. जीवनावश्यक वस्तूओं की दुकानों के अलावा अन्य सभी दुकानें, मॉल्स व शॉपिंग सेंटर सहित सभी तरह के धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे. हालांकि धार्मिक स्थलों में काम करनेवाले कर्मचारी त्रिसूत्री नियमों का पालन करते हुए अपनी धार्मिक विधियों को पूर्ण कर सकेंगे. वहीं इस दौरान सलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर, स्कूल व कॉलेज तथा निजी ट्युशन व कोचिंग क्लासेस पूरी तरह से बंद रहेंगे. इस दौरान किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं रहेगी. हालांकि जिन स्थानों पर चुनाव है वहां जिलाधिकारी द्वारा एक रिर्टनिंग ऑफीसर को अधिकृत किया जा सकता है. ताकि चुनाव आयोग की गाईडलाइन के तहत अधिकतम २०० लोगों अथवा किसी स्थान की ५० फीसदी क्षमतावाले लोगों की उपस्थिति में चुनाव प्रचार सभा का आयोजन किया जा सके. इन सभाओं में आयोजकों को प्रतिबंधात्मक नियमों का कडाई के साथ पालन करना होगा और दो बार नियमों का उल्लंघन होने पर अनुमति रद्द कर दी जाएगी.
इस दौरान विवाह समारोह में अधिकतम २५ लोगों को ही उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी और विवाह समारोह में शामिल होनेवाले सभी लोगों को अपनी कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य रहेगा. जिसकी रिपोर्ट निगेटीव आना आवश्यक होगा. वहीं अंतिम संस्कार में केवल २० लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी . इसके अलावा ई-कामर्स सर्विसेस के तहत ग्राहकों को होम डिलेवरी देने की भी अनुमति रहेगी और जिन निर्माणस्थलों पर मजदूरों के रहने की व्यवस्था है. वहां निर्माणकार्य जारी रखा जा सकता है. लेकिन ऐसे स्थानों पर बाहरी मजदूरों के आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
सीएम उद्धव ठाकरे तथा राज्य की महाविकास आघाडी सरकार द्वारा लॉकडाउन को लेकर १३ अप्रैल को जारी किया गया आदेश लगभग वहीं है. जो विगत ४ अप्रैल को लागू किया गया था और इसमें नया कुछ भी नहीं है. हालांकि राज्य में कोविड संक्रमण की लगातार गंभीर होती स्थिति को देखते हुए सीएम ठाकरे द्वारा जतायी गयी चिंता और प्रतिबद्धता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता. ऐसे में यह जरूरी है कि राज्य में कोविड संक्रमण की चेन को तोडने के लिए हर कोई लॉकडाउन संबंधि नियमों का स्वअनुशासन के साथ पालन करें. क्यूंकि यह हमारे और आपके साथ हम सभी के परिवारों की जिंदगी से जुडा मसला है, जिसके साथ किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता.

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