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जिलाधीश नवाल ने लगवाया कोविड टीका

फ्रंटलाईन वर्कर्स से आगे आकर वैक्सीन लगवाने का किया आवाहन

अमरावती/प्रतिनिधि दि.6 – विगत 16 जनवरी से शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक अपेक्षित लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है, और कई फ्रंटलाईन वर्कर्स अनजाने भय की वजह से वैक्सीन लगाने में अब भी हिचकिचा रहे है. ऐसे में जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिलाधीश शैलेश नवाल ने शनिवार को खुद पीडीएमसी के टीकाकरण केंद्र पहुंचकर अपने आप को कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया. साथ ही उन्होंने टीका लगवाने के बाद आवाहन किया कि, निजी व सरकारी क्षेत्र के सभी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ तथा फ्रंटलाईन वर्कर्स की प्रथम प्राधान्य सुची में शामिल रहनेवाले स्वास्थ्य कर्मियोें द्वारा स्वयंस्फूर्त रूप से आगे आकर कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगायी जानी चाहिए, ताकि इस अभियान का पहला चरण जल्द से जल्द पूर्ण हो और दूसरा चरण शुरू किया जा सके.
जिलाधीश शैलेश नवाल शनिवार की सुबह पीडीएमसी अस्पताल में मनपा क्षेत्र हेतु चलाये जा रहे कोविड टीकाकरण केंद्र का मुआयना करने हेतु पहुंचे. जहां पर उन्होेंने पंजीयन प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए अपना खुद का नाम पंजीकृत किया और पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए खुद को कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया. इस समय जिलाधीश नवाल को सीरम इन्स्टिट्यूट द्वारा उत्पादित कोविशिल्ड वैक्सीन का टीका लगाया गया. इस समय जिला शल्य चिकित्सक डॉ. श्यामसुंदर निकम, पीडीएमसी के संचालक डॉ. पद्माकर सोमवंशी, अधिष्ठात डॉ. ए. पी. देशमुख सहित डॉ. जयश्री नांदूरकर व काले उपस्थित थे.
कोविशिल्ड की वैक्सीन लगवाने के साथ ही जिलाधीश शैलेश नवाल ने कहा कि, इन दिनोें जिले में कोरोना संक्रमितोें की संख्या काफी अधिक बढ रही है. ऐसे में मनपा एवं स्वास्थ्य महकमे को कोविड प्रतिबंधात्मक उपायों के संदर्भ में तमाम आवश्यक दिशानिर्देश दिये गये है. साथ ही नागरिकों से भी आवाहन किया जा रहा है कि, वे मास्क, सैनिटाईजर व सोशल डिस्टंसिंग के नियमों का पहले की तरह बेहद कडाई के साथ पालन करे. इसके अलावा जिलाधीश नवाल ने यह भी कहा कि, आगामी सोमवार से अमरावती मनपा क्षेत्र सहित समूचे जिले में व्यापक जनजागृति अभियान चलाया जायेगा.

 … तो मरीजोें के खिलाफ दर्ज होगा मामला

उन्होंने होम आयसोलेशन के तहत रखे गये सभी एसिम्टोमैटिक मरीजों को आयसोलेशन की अवधि के दौरान पूरा समय अपने घर पर रहने, घर पर रहने के दौरान भी मास्क का प्रयोग करने और नियमित तौर पर अपने डॉक्टरोें के संपर्क में रहने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि, इसके बाद भी अगर होम आयसोलेशन में रहनेवाले मरीजों द्वारा प्रशासनिक निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो उनके खिलाफ रोग प्रसार व नियंत्रण कानून अंतर्गत कार्रवाई करते हुए फौजदारी मामले भी दर्ज किये जायेंगे.

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