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30 नवंबर तक लागू रहेगा संचारबंदी का आदेश

  • मिशन बिगेन अगेन अंतर्गत जारी सभी निर्देश कायम रहेंगे

  • प्रतिबंधात्मक उपायों को लेकर जिलाधीश की ओर से आदेश जारी

अमरावती/प्रतिनिधि दि.3 – इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार काफी हद तक नियंत्रित हुई है, लेकिन खतरा अब तक पूरी तरह से टला नहीं है. ऐसे में सरकार द्वारा अनलॉक-5 की प्रक्रिया को आगामी 30 नवंबर तक आगे बढाया गया है. यानी 30 नवंबर तक अंशत: लॉकडाउन जारी रहेगा. इसके मद्देनजर जिलाधीश शैलेश नवाल ने एक अधिसूचना जारी करते हुए इससे पहले मिशन बिगेन अगेन को लेकर जारी किये गये आदेशों को आगामी 30 नवंबर तक लागू रहने का निर्देश जारी किया है.
इस संदर्भ में जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा स्पष्ट किया गया है कि, कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं के तहत अमरावती शहर व जिले में फौजदारी प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 (1), (2) व (3) के तहत आगामी 30 नवंबर तक संचारबंदी का आदेश लागू रहेगा और इस आदेश का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत सजापात्र अपराध दर्ज किया जायेगा. इसके अलावा आगामी 30 नवंबर तक घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टंसिंग का पालन करने सहित सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों में थर्मल स्क्रिनिंग करना अनिवार्य रहेगा. वहीं इन नियमों का उल्लंघन करने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकनेवाले लोगों के खिलाफ कडी कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसके साथ ही कंटेनमेंट झोन से बाहरवाले क्षेत्रों में प्रतिबंधित सेवाओें को लेकर इससे पहले जारी किये गये आदेश आगामी 30 नवंबर तक कायम रहेंगे. साथ ही सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुले रहने की ही अनुमति रहेगी और रात 9 से सुबह 9 बजे तक संचारबंदीवाली स्थिति को कायम रखा जायेगा. इसके अलावा आगामी 30 नवंबर तक किसी भी विवाह समारोह में 50 से अधिक लोगों की उपस्थिति को अनुमति नहीं दी जायेगी. वहीं अब शराब, पान, तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थों की बिक्री को अनुमति जारी रहेगी, लेकिन इनका सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग अथवा सेवन नहीं किया जा सकेगा.

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