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जिले में फिर संचारबंदी

कोरोना के बढ़ते खतरे को देख लिया गया फैसला

  • प्रतिबंधात्मक नियमों का होगा कडाई से पालन

  • अब एक स्थान पर पांच से अधिक लोग नहीं जुट सकेंगे

  • अब किसी धार्मिक, राजनीति व सामाजिक आयोजन को नहीं मिलेगी अनुमति

  • स्कूल, कॉलेज व कोचिंग 28 फरवरी तक रहेंगे बंद

  • जिलाधीश नवाल ने जारी की नई अधिसूचना

अमरावती प्रतिनिधि/ दि. १३ – कोरोना के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा हालात को नियंत्रित करने कड़े कदम उठाये जा रहे हैं, जिसके तहत इससे पहले नवंबर माह के दौरान जारी आदेशों का कुछ हिस्सा दोबारा लागू किया गया है. ऐसे में अब शहर सहित जिले में संचारबंदी की स्थिति रहेगी और किसी भी स्थान पर एक समय एक साथ पांच से अधिक लोगों का जमाव इकठ्ठा नहीं होने दिया जायेगा.
इस संदर्भ में जिलाधीश नवाल द्वारा शनिवार 13 फरवरी को जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि फिलहाल अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति के साथ विवाह समारोह आयोजित किये जा सकेंगे, किंतु विवाह समारोह के आयोजन का समय सुबह 9 से रात 10 बजे के बीच होना चाहिए. इसी समय के दौरान ही बैंड व्यवसायियों को बारात में बैंड बजाने की अनुमति रहेगी. इसके अलावा जिले में कहीं पर भी किसी भी तरह की धार्मिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक आयोजन, जुलूस व सम्मेलन को प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी जायेगी.
साथ ही जिलाधीश नवाल ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सभी धार्मिक व प्रार्थना स्थलों पर संबंधितों द्वारा भीड़भाड़ ना होने देने तथा सोशल डिस्टंसिंग के नियमों का पालन करवाने की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये. इसी तरह बाजारपेठों में भी कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करवाने की ओर संबंधित प्रशासन द्वारा कड़ाई के साथ ध्यान दिया जाये.
इसके साथ ही जिलाधीश शैलेश नवाल ने आगामी 28 फरवरी तक सभी स्कूल, कॉलेज एवं निजी कोचिंग क्लासेस को पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय जारी करते हुए इस अधिसूचना में कहा है कि कोरोना के संक्रमण को लेकर इन दिनों खतरा काफी अधिक बढ़ गया है. ऐसे में हालात को नियंत्रित करने हेतु प्रशासन की ओर से कड़े कदम उठाये जा रहे हैं, जिसमें सभी नागरिकों ने पूरा सहयोग करना चाहिए. यदि कहीं पर भी कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन होता है, तो संबंधितों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

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