आयकर रिटर्न के लिए कंपनियोें को 7 नवंबर तक समय
नई दिल्ली/दि.27- वित्त मंत्रालय ने आर्थिक वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न यानी आयटीआर भरने हेतु 7 नवंबर तक समयावृध्दि दी है. कल बुधवार को ही वित्त मंत्रालय ने यह निर्णय घोषित किया.
बता दें कि, ऑडिट करना अनिवार्य रहनेवाली कंपनियों के लिए अपना आयकर रिटर्न भरने हेतु इससे पहले 31 अक्तूबर तक समय दिया गया था. वहीं अब इसमें समयावृध्दि दिये जाने के चलते ऐन पर्व व त्यौहारों के समय सभी को काफी राहत मिली है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडल (सीबीडीटी) द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि, विगत माह में ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने हेतु दी गई समयावृध्दि को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा यह कदम उठाया गया है. जिसके तहत आकलन वर्ष 2022-23 के लिए धारा 139 (1) के अनुसार आयकर विवरण देने की समयावृध्दि को बढाया गया है. वही देशी कंपनियों को वर्ष 2021-22 के लिए 31 अक्तूबर तक आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य किया गया है. स्थानांतरण मूल्य निर्धारण प्रक्रिया शुरू रहनेवाली कंपनियोें द्वारा 30 अक्तूबर तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा. आयटीआर के लिए समयावृध्दि दिये जाने के चलते ऐन दीपावली पर्व पर राहत मिलने की बात अधिकांश कंपनियों व ऑडिट फर्म के संचालकों द्वारा कही गई है.