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पत्नी से बर्बरता के आरोपी को सशर्त अग्रिम जमानत

अमरावती/दि.30 – बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ की अवकाशकालीन पीठ ने अमरावती के आरोपी क्लाउडियस बेनेडिक्ट लुईस को पत्नी से बर्बरता करने और उसे धमकाने के सिटी कोतवाली में दर्ज प्रकरण में सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर की है. आरोपी की याचिका पर अवकाश न्यायाधीश महेंद्र चांदवानी ने आदेश दिया कि, पुलिस यदि उसे धारा 326, 294, 506, 2 के तहत गिरफ्तार करती है, तो उसे तुरंत 15 हजार रुपए के बॉन्ड और इतनी ही राशि की सॉलवंसी जमा करने पर रिहा करना होगा. हाईकोर्ट ने आरोपी को प्रत्येक सोमवार और बुधवार को सुबह 10 से 11 बजे तक सिटी कोतवाली में हाजिरी देने के निर्देश भी दिए.
कोर्ट ने आदेश में आरोपी लुईस को यह भी ताकीद की कि, वह किसी गवाह को कोई प्रलोभन नहीं देगा, अथवा नहीं धमकाएगा. उसी प्रकार मामले से जुडे किसी भी व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से अभी संपर्क नहीं करेगा. कोर्ट ने सिटी कोतवाली को दो सप्ताह में आरोपी की अग्रिम जमानत पर जवाब मांगा है. लुईस की तरफ से एड. एस. बी. गंधे ने पैरवी की. सत्तार की तरफ से एपीपी एच. एन. जयपुरकर ने पक्ष रखा.

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