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बिना अनुमति एंटीजन टेस्ट करना पड़ा महंगा

  • संगई पैथॉलॉजी लैब पर लगा 50 हजार का दंड

  • जिलाधीश कार्यालय ने की कार्रवाई

अमरावती/प्रतिनिधि दि.22 – सरकार एवं प्रशासन द्वारा निजी पैथॉलॉजी लैब में होनेवाली रैपिड एंटीजन टेस्ट को बंद करने का आदेश जारी किया गया है, इसके बावजूद एक पैथॉलॉजी लैब द्वारा मरीज के घर जाकर उनकी रैपीड एंटीजन टेस्ट करने तथा उनकी रिपोर्ट पॉजीटिव रहने की केवल मौखिक जानकारी देते हुए उन्हें भर्ती होने हेतु सुपर कोविड अस्पताल में भिजवाने का मामला उजागर हुआ है. इस मामले में जिलाधीश शैलेश नवाल ने संगई पैथॉलॉजी लैब पर 50 हजार रूपयों का दंड लगाया है. यह कार्रवाई जिला शल्य चिकित्सक डॉ. निकम की रिपोर्ट के आधार पर की गई.
पता चला है कि शहर में रहनेवाले एक व्यक्ति ने संगई लैब में फोन लगाकर अपने परिजनों की कोविड टेस्ट करने का निवेदन किया था. पश्चाच लैब का प्रतिनिधि उस व्यक्ति के घर पहुंचा, जिसके बाद दो लोगों की रिपोर्ट पॉजीटिव रहने की मौखिक जानकारी दी गई और सुपर कोविड अस्पताल में भर्ती होने हेतु कहा गया. पश्चात ये लोग कोविड अस्पताल में भर्ती होने पहुंचे, लेकिन उनके पास लिखीत तौर पर कोरोना पॉजीटिव की रिपोर्ट नहीं थी. पूरा मामला ध्यान में आते ही सुपर कोविड अस्पताल के अधीक्षक डॉ. रूपेश खडसे व डॉ. सोपान भोंगाडे ने जिला प्रशासन के पास शिकायत दर्ज कराई और सीएस डॉ. निकम की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने संगई लैब पर 50 हजार रूपयों का जुर्माना लगाया. संगई लैब को जुर्माने की राशि सात दिनों के भीतर अदा करनी होगी.

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