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पार्षद इमरान अशरफी को मिली गिरफ्तारी पूर्व जमानत

मामला फिरोज खान पर हुई गोलिबारी का

  •  अमरावती न्यायालय का फैसला

अमरावती/प्रतिनिधि दि.1 – स्थानीय गाडगे नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत जमील कॉलोनी परिसर के बेस्ट अस्पताल के पास 17 फरवरी की रात 11 बजे के दौरान फिरोज खान हाफिज खान पर देशी कट्टे से हुई गोलीबारी और चाकू हमले के मामले में फरार पार्षद इमरान अशरफी को आज स्थानीय अदालत ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत मंजूर की है.
इमरान इशरफी की गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए एड.वसीम मिर्जा, एड.शोएब खान, एड.परवेज मिर्जा, एड.शब्बीर हुसैन और एड.जावेद आलम ने जिला न्यायाधीश मेहता की अदालत में अर्जी दाखल की थी. जिसका विरोध करते हुए सरकारी पक्ष की ओर से कहा गया कि इमरान अशरफी को जमानत नहीं देनी चाहिए. क्योंकि इमरान को हिरासत में लेकर हमले में इस्तेमाल किये गए देशी कट्टे कहां से लाये गए, इस हमले में और कितने लोग शामिल है, इसका पुलिस को पता लगाना है. इसपर बचाव पक्ष के वकीलों का कहना रहा कि हमले में इमरान अशरफी का सहभाग नहीं था. जख्मी फिरोज खान के भाई अफरोज खान हाफिज खान ने अपनी शिकायत में यह कहा था कि इमरान अशरफी के कहने पर यह हमला किया गया. बचाव पक्ष का कहना है कि इस आरोप का कोई ठोस सबूत भी पेश नहीं किये गए, अगर कल कोई किसी का भी नाम ले तो क्या पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने पार्षद इमरान अशरफी की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी मंजूर की है. उल्लेखनीय है कि इस मामले में अब तक गाडगे नगर पुलिस काशिब पडपा, आबिद खां और राजा खां इन तीनों को गिरफ्तार कर चुकी है. जो फिलहाल न्यायीक हिरासत के तहत जेल भेजे गए तथा इमरान लंबा अभी भी फरार है. गाडगे नगर पुलिस ने फिरोज खान पर हुए हमले में अफरोज खान की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ दफा 307, 143, 147, 148, 149, आर्म एक्ट की धारा 4/25, 3/25 व 5/27 के तहत अपराध दर्ज किया था.

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