अमरावती/दि.१३– कोरोना महामारी पर प्रतिबंध लगाने के लिए बे्रक दी चेन अंतर्गत गुरुवार १५ अप्रैल और शुक्रवार १६ अप्रैल को जिले के सभी दीवानी व फौजदारी न्यायालय बंद रहेंगे.
मुंबई उच्च न्यायालय की ओर से इस संबंध में आदेश पारित किए गए है. जिसके तहत दो दिन के लिए न्यायालयों को अवकाश घोषित किया गया है. यह जानकारी जिला व सत्र न्यायाधीश उर्मिला जोशी फलके ने दी है. इन छुट्टीयों की भरपायी के तौर पर जून, जुलाई महीने के चौथे व अगस्त माह के दूसरे शनिवार को न्यायालय का कामकाज नियमित रूप से शुरू रखा जाएगा. २६ जून, २४ जुलाई और १४ अगस्त को न्यायालय का कामकाज शुरू रहेगा.