इफ्कोटोकियो जनरल इंशुरन्स कंपनी पर अपराध दर्ज
जिलाधीश पवनीत कौर ने किसानों से नुकसान की जानकारी देने कहा
अमरावती/प्रतिनिधि दि.28 – राज्य सरकार के साथ किये गये करार के तहत इफ्कोटोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी का कार्यालय अमरावती में रहना आवश्यक है. किंतु विगत दिनों कृषिमंत्री के दौरे में पता चला कि, इस कंपनी द्वारा
इस कंपनी द्वारा अमरावती में अपना कार्यालय ही नहीं शुरू किया गया. ऐसे में कंपनी द्वारा राज्य सरकार के साथ किये गये करार को तोडा गया है. जिसके चलते जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी विजय चवाले द्वारा कंपनी के खिलाफ दी गई शिकायत के आधार पर गाडगेनगर थाना पुलिस ने अपराधिक मामला दर्ज किया गया है. ऐसे में जिलाधीश पवनीत कौर ने सभी किसानों से आवाहन किया है कि, वे जल्द से जल्द अपने नुकसान के बारे में जिला प्रशासन को जानकारी अवगत कराये.
बता दें कि, विगत दिनों अमरावती जिले के दौरे पर आये राज्य के कृषि मंत्री दादा भुसे से कई किसानों ने शिकायत की थी कि, इफ्कोटोकियो कंपनी का टोल फ्री नंबर कभी लगता नहीं है और कंपनी का कोई प्रतिनिधिी भी उपलब्ध नहीं होता. जिसके बाद मंत्री भुसे ने जिलाधीश पवनीत कौर सहित अन्य अधिकारियों के साथ जाकर कंपनी के कार्यालय का मुआयना किया, तब पता चला कि, इस कंपनी का कार्यालय सुव्यवस्थित स्थिति में कार्यान्वित ही नहीं हुआ है. जिसके चलते कृषि मंत्री दादा भुसे ने कंपनी द्वारा खरीफ व रबी सीझन के लिए सरकार के साथ किये गये करार करने को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने और कंपनी के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने का निर्देश दिया. जिसके पश्चात जिला अधिक्षक कृषि अधिकारी विजय चवाले ने गाडगेनगर पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज करायी.
इसके साथ ही जिलाधीश पवनीत कौर ने कहा कि, फसल बीमा योजना में अमरावती जिले के 1 लाख 72 हजार 655 किसान सहभागी है. ऐसे में कंपनी द्वारा तत्काल जिला व तहसील स्तर पर प्रतिनिधि नियुक्त करते हुए नुकसान प्रभावित किसानों को फसल बीमा का लाभ देने हेतु कार्रवाई करनी चाहिए. साथ ही फसल बीमा योजना में शामिल किसानों ने अपना कोई भी नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर कंपनी को जानकारी देनी चाहिए. वहीं यदि कंपनी के साथ संपर्क करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो कृषि कार्यालय व तहसील कार्यालय से संपर्क करना चाहिए.