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शिवसेना के चुनावी चिन्ह पर आया संकट टला

दिल्ली हाईकोर्ट ने दी बडी राहत, ‘मशाल’ जलती रहेगी

नई दिल्ली/दि.19- महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे के नेतृत्ववाली शिवसेना को आज उस समय बडी राहत मिली, जब दिल्ली की कोर्ट ने निर्वाचन आयोग द्वारा पार्टी को ‘मशाल’ चुनाव चिन्ह आवंटित किये जाने के खिलाफ समता पार्टी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया. ऐसे में अब मुंबई की अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में शिवसेना उध्दव बालासाहब ठाकरे पार्टी द्वारा ‘मशाल’ चुनाव चिन्ह पर चुनाव लडा जा सकेगा.
बता दें कि, शिवसेना में शिंदे गुट द्वारा की गई बगावत के बाद पार्टी दो धडों में बंट गई थी और दोनों ही धडों द्वारा शिवसेना के नाम और चुनावी चिन्ह पर दावा पेश किया गया था. जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग के बीच सुनवाई प्रलंबीत है. इसी बीच अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है. जिसे ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा विगत दिनों ही दोनों गुटों को दो अलग-अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किये गये. जिसके तहत शिंदे गुट को ‘ढाल-तलवार’ तथा उध्दव ठाकरेवाले गुट को ‘मशाल’ चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था. परंतु उध्दव ठाकरे गुट को ‘मशाल’ चुनाव चिन्ह दिये जाने का समता पार्टी द्वारा यह कहते हुए विरोध किया गया कि, यह चुनाव चिन्ह पहले से समता पार्टी के लिए आवंटित है. ऐसे में यदि यही चुनाव चिन्ह महाराष्ट्र में शिवसेना को दिया जाता है, तो इससे समता पार्टी को काफी मुश्किलों का सामना करना पडेगा. इस बात को लेकर समता पार्टी ने दिल्ली की अदालत में एक याचिका भी दायर की थी. जिसे आज सुनवाई पश्चात अदालत ने खारीज कर दिया. समता पार्टी के अध्यक्ष उदय मंडल द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किये जाने के चलते उध्दव ठाकरे गुटवाली शिवसेना के लिए थोडी मुश्किलें बढती नजर आ रही थी. परंतु दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय नरूला द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिये जाने के चलते शिवसेना को काफी बडी राहत मिलती नजर आ रही है.

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