नक्षत्र बैन्क्वेट को ग्राहक आयोग का झटका
शिकायतकर्ता के 38 हजार रुपए 6 फीसद ब्याज सहित वापिस करने का आदेश
नागपुर/दि.18 – शिकायतकर्ता ग्राहक के 38 हजार रुपए 6 फीसद ब्याज सहित वापिस करने के साथ ही शिकायतकर्ता को हुई शारीरिक व मानसिक तकलीफ के लिए 10 हजार रुपए तथा शिकायत खर्च के तौर पर 5 हजार रुपए की भरपाई अदा की जाए. इस आशय का आदेश जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग ने गांधी सागर परिसर स्थित नक्षत्र बैन्क्वेट सभागृह के संचालक को दिया है.
जानकारी के मुताबिक श्रीकृष्ण नगर निवासी उमाजी नंदनवार ने वर्ष 2020 में अपनी बेटी के विवाह हेतु 5 लाख रुपए नक्षत्र बैन्क्वेट सभागृह को बुक किया था. जिसमें से 1 लाख 18 हजार रुपए उन्होंने सभागृह संचालक को अदा किए थे. परंतु इसी दौरान कोविड संक्रमण की वजह से लॉकडाउन लगाए जाने के चलते उमाजी नंदनवार को अपनी बेटी का विवाह समारोह रद्द करना पडा. जिसके पश्चात सभागृह संचालक ने उन्हें अलग-अलग समय पर 80 हजार रुपए वापिस दिए. लेकिन शेष 38 हजार रुपए की रकम नहीं लौटाई. जिसके चलते उमाजी नंदनवार ने नक्षत्र बैन्क्वेट के संचालक को कानूनी नोटीस दी. लेकिन संचालक ने इस नोटीस की दखल नहीं ली. ऐसे में नंदनवार ने ग्राहक आयोग में शिकायत दर्ज कराई. जिस पर आयोग के अध्यक्ष अतुल आलसी, सदस्य चंद्रीका बैस व सुभाष आजने के समक्ष सुनवाई हुई. जिन्होंने रिकॉर्ड पर रहने वाले विभिन्न सबूतों को ध्यान में रखते हुए उमाजी नंदनवार के पक्ष में फैसला सुनाया.