खतरा कम हुआ है, खत्म नहीं, अब भी सतर्कता बरतें
जिलाधीश पवनीत कौर ने किया नागरिकों से आवाहन
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कल से खुलने जा रहे है धार्मिक स्थल, गाईडलाईन जारी
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नवरात्रोत्सव को लेकर भी जारी किये गये निर्देश
अमरावती/प्रतिनिधि दि.6 – राज्य सरकार द्वारा ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना के चलते कल गुरूवार 7 अक्तूबर से जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कंटेनमेंट झोन से बाहर रहनेवाले सभी धार्मिक स्थल व पूजा स्थल पूरी तरह से खुल जायेंगे. साथ ही कल से नौ दिवसीय नवरात्रोत्सव भी शुरू होने जा रहा है. ऐसे में जिलाधीश पवनीत कौर ने अमरावती जिले के लिए सरकारी निर्देशानुसार नई गाईडलाईन जारी करते हुए कहा है कि, जिले में कोविड संक्रमण का खतरा कुछ हद तक कम हुआ है, पर अभी खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ. अत: छूट मिलने के बावजूद सभी नागरिक पहले की तरह ही पूरी सावधानी बरते और कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करे.
इस अधिसूचना में जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा
कहा गया है कि, सभी धार्मिक स्थलों व प्रार्थना स्थलों पर मास्क, सैनिटाईजर व सोशल डिस्टंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा धार्मिक संस्थाओं व ट्रस्टों द्वारा खुद इस ओर ध्यान देते हुए सैनिटाईजर उपलब्ध कराना होगा. इसके साथ ही इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि, 10 वर्ष से कम 65 वर्ष से अधिक आयुवाले लोगों सहित गर्भवती महिलाओं के लिए धार्मिक स्थलों व प्रार्थना स्थलों पर प्रवेश की मनाही की गई है और उन्हें जहां तक संभव हो, घर पर ही रहने के लिए कहा गया है. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की सख्त मनाही जारी करने के साथ ही ऐसा किये जाने पर दंडात्मक कारवाई करने का निर्देश दिया गया है.
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संस्थाओं व ट्रस्टों पर सौंपी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा सभी धार्मिक स्थलों व प्रार्थना स्थलों की देखरेख व व्यवस्थापन करनेवाले संस्थाओं व ट्रस्टों पर कोविड त्रिसूत्री के नियमों का पालन करवाये जाने का जिम्मा सौंपा गया है. साथ ही कहा गया है कि, धार्मिक स्थलों व प्रार्थना स्थलों में आने के इच्छूक हर एक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग की जाये. साथ ही जिनमें कोविड संक्रमण अथवा किसी भी तरह की बीमारी के कोई लक्षण नहीं है, केवल उन्हें ही भीतर प्रवेश दिया जाये. इसके अलावा धार्मिक स्थल व प्रार्थना स्थल की कुल क्षमता में एक समय पर अधिकतम 50 फीसद के आसपास लोगों को ही भीतर छोडा जाये, ताकि एकसाथ भीडभाड की स्थिति न पैदा हो. इसके साथ ही जिन धार्मिक स्थलों पर भाविकों द्वारा दर्शनों हेतु भीडभाड की जाती है, वहां पर दर्शनों के लिए कतार की व्यवस्था की जाये और बैठक व्यवस्था रहने पर सोशल डिस्टंसिंग का कडाई के साथ पालन करवाया जाये.
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फूल व प्रसाद की अनुमति नहीं
इस अधिसूचना में कहा गया है कि, किसी भी धार्मिक स्थल में भाविक श्रध्दालुओं द्वारा बाहर से फूल व प्रसाद भीतर नहीं ले जाया जा सकेगा. साथ ही धार्मिक स्थलों द्वारा भी तीर्थ वितरण व प्रसाद वितरण नहीं किया जा सकेगा. इसके अलावा भाविकों द्वारा मूर्तियों व ग्रंथों को स्पर्श करना टाला जाना चाहिए और प्रार्थना हेतु अपने द्वारा लायी गई चटाई या कपडे का प्रयोग किया जाना चाहिए.
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बीमार व्यक्ति को किया जायेगा आयसोलेट
इस अधिसूचना के मुताबिक धार्मिक स्थलों पर की जानेवाली थर्मल स्कैनिंग में जो व्यक्ति बीमार या कोविड संक्रमित पाये जायेंगे, उन्हें तुरंत आयसोलेशन में रखा जायेगा. साथ ही उनकी डॉक्टरों द्वारा जांच करवायी जायेगी. इस समय तक उन्हें मास्क व फेक कव्हर का प्रयोग करना होगा.