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बहू की अर्जी खारिज

गुजारा भत्ता भी न मिलेगा

नागपुर/दि.24- सास-ससुर के साथ रहने से मना करनेवाली विवाहिता को उच्च न्यायालय ने तगडा झटका दिया. उसकी याचिका नामंजूर कर दी. न्या. गोविंद सानप ने नागपुर की इस महिला को गुजारा भत्ता की सुविधा से भी अपात्र करार दिया है.
याचिका के अनुसार महिला की गुजारा भत्ता की अर्जी परिवार न्यायालय ने ठुकरा दी थी. जिसे विवाहिता ने कोर्ट में चुनौती दी. उसका विवाह 18 अप्रैल 2018 को हुआ. विवाह के बाद पति, सास-ससुर ने बौद्ध धर्म त्यागकर ईसाई धर्म अपना लिया. पत्नी महानुभाव पंथ की अनुयायी है. उसने ईसाई धर्म नहीं अपनाया. उसने आरोप लगाया कि इसी वजह से उसे प्रताडित कर घर से बाहर निकाल दिया गया. किंतु अदालत के सामने आरोप साबित नहीं हो सके.

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