परसों से मिल सकती है कडे लॉकडाउन में कुछ छूट!
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जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को सुबह 7 से 11 बजे तक मिल सकती है ग्राहकी की अनुमति
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आज-कल में जारी हो सकती है जिलाधीश नवाल की नई अधिसूचना
अमरावती/प्रतिनिधि दि.21 – इस समय समूचे राज्य में आगामी 31 मई की रात 12 बजे तक संचारबंदी के आदेश लागू है. साथ ही अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा 22 मई तक कडा लॉकडाउन लागू किया गया है. जिसकी अवधि कल शनिवार 22 मई की रात 12 बजे खत्म होगी. ऐसे में अब सभी की निगाहें इस ओर लगी हुई है कि, स्थानीय जिलाधीश कार्यालय द्वारा अमरावती जिले में लागू लॉकडाउन को एक बार फिर समयावृध्दि दी जाती है, या फिर राज्य सरकार की ओर से जारी संचारबंदी को कायम किया जाता है.
इस संदर्भ में दैनिक अमरावती मंडल द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल से संपर्क किये जाने पर उन्होंने बताया कि, वे फिलहाल हालात की समीक्षा कर रहे है. साथ ही वरिष्ठ स्तर पर अमरावती जिले की स्थिति को लेकर चर्चा की जा रही है. जिसके बाद आज शाम अथवा कल नई अधिसूचना जारी की जायेगी. जिलाधीश नवाल के मुताबिक संभवत: अमरावती में जारी लॉकडाउन को कुछ हद तक शिथिल किया जायेगा. जिसके तहत जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों पर पहले की तरह रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक जाकर खरीददारी करने की अनुमति सर्वसामान्य लोगों को दिये जाने पर विचार किया जा रहा है. साथ ही आगामी 31 मई तक राज्य सरकार की ओर से जारी किये गये संचारबंदी के आदेश लागू रहने के चलते जीवनावश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान 31 मई तक बंद ही रहेंगे. साथ ही अन्य सभी प्रतिबंध भी यथावत जारी रहेंगे और इस संदर्भ में राज्य सरकार की ओर से निर्देश मिलने पर ही नया आदेश जारी किया जायेगा.