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मंडी के अपात्र संचालक को डीडीआर की नोटीस

अमरावती/प्रतिनिधि दि.4 – कृषि उत्पन्न बाजार समिती के संचालक पद पर रहनेवाले व्यक्ति द्वारा यदि संबंधित सेवा सहकारी सोसायटी से इस्तीफा दिया जाता है, तो वह व्यक्ति नियमानुसार संचालक पद पर नहीं रह सकता. ऐसे में इस तरह के मामले को लेकर प्राप्त शिकायत के आधार पर जवाब देने हेतु जिला उपनिबंधक द्वारा अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिती के संचालक विकास इंगोले को विगत शनिवार नोटीस जारी की गई है.
बता दें कि, अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिती में पांच संचालक पद पर बने रहने हेतु अपात्र है. ऐसी खबर विगत दिनों सामने आयी थी. जिसके बारे में नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर जिला उपनिबंधक ने संबंधित संचालकों को नोटीस जारी करते हुए उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु कहा था. जिस पर श्याम देशमुख नामक संचालक द्वारा अपना जवाब पेश किये जाने के बाद उनका इस्तीफा मंजूर किया. इसी तरह ग्राम पंचायत चुनाव में बतौर प्रत्याशी हिस्सा लेने की वजह से एक महिला संचालक को भी अपात्र माना गया है. वहीं अब विकास इंगोले नामक संचालक द्वारा जिला बैंक के चुनाव को ध्यान में रखते हुए वायगांव सेवा सहकारी सोसायटी के सदस्य पद से इस्तीफा दिया गया है. जिसके बाद वे नियमानुसार बाजार समिती के संचालक पद पर नहीं रह सकते है. ऐसी शिकायत जिला उपनिबंधक को प्राप्त होने के बाद विगत शनिवार 31 जुलाई को विकास इंगोले के नाम नोटीस जारी करते हुए उन्हें अपना जवाब देने हेतु कहा गया. वहीं बाजार समिती में एक और संचालक पद पर बने रहने हेतु अपात्र है, ऐसी जानकारी सामने आयी है.

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