निजी अस्पतालों में होनेवाली मौतों का होगा ऑडिट
प्रत्येक सप्ताह में पेश करनी होगी रिपोर्ट
अमरावती/प्रतिनिधि दि.24 – बिना अनुमति अवैध तरीके से कोविड संक्रमित मरीजों पर इलाज करनेवाले निजी अस्पतालों पर मनपा और जिला प्रशासन द्वारा लाखों रूपयों का दंड लगाया गया है. साथ ही अब इन अस्पतालों में कोरोना काल के दौरान अब तक हुई मौतों का ऑडिट किया जायेगा. जिसे लेकर जिलाधीश द्वारा स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस व मनपा प्रशासन को आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये गये है और इन सभी महकमों के अधिकारियों की प्रति सप्ताह जिला सामान्य अस्पताल में बैठक आयोजीत की जायेगी. जिसमें निजी अस्पतालों में होनेवाली मौतोें का ऑडिट करते हुए रिपोर्ट तैयार की जायेगी.
बता दें कि, जिले में विगत कुछ दिनों से कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में बेहताशा वृध्दि हुई है और कोविड संक्रमित मरीजों की मौतोें का प्रमाण भी बढा है. ऐसे में सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन पर काम के बोझ को कम करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा कोविड संक्रमितों के इलाज की अनुमति निजी अस्पतालों को दी गई. किंतु कुछ निजी अस्पतालों द्वारा नियमों का उल्लंघन किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई. जिसके चलते जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा अब निजी अस्पतालों में होनेवाली मौतों का डेथ ऑडिट करने को लेकर दिशानिर्देश जारी किये गये है.
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ऑक्सिजन के प्रयोग का भी होगा ऑडिट
इसके साथ ही अस्पतालों द्वारा मरीजों के इलाज हेतु प्रयोग में लाये जा रहे ऑक्सिजन का भी ऑडिट किया जायेगा. ऐसा आदेश जारी करते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने कहा कि, सभी अस्पतालों ने अपनी आवश्यकतानुसार ऑक्सिजन का प्रयोग करना चाहिए और ऑक्सिजन का अपव्यय टालना चाहिए. साथ ही अस्पतालों को रोजाना कितने ऑक्सिजन की जरूरत है और उन्हें कितने सिलेंडर मिल रहे है, इसकी जानकारी प्रशासन को रोजाना देना अनिवार्य किया गया है.
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रेमडेसिविर के प्रयोग में सावधानी जरूरी
जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा यह भी कहा गया कि, सभी कोविड संक्रमित मरीजों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जिन मरीजों को वाकई इसकी जरूरत है, केवल उन्हें ही यह इंजेक्शन दिया जाये. इस हेतु फिजीशियन द्वारा तमाम सावधानी बरती जाये. जिलाधीश के मुताबिक हाल ही में जिलास्तरीय सुकाणू समिती ने सभी कोविड अस्पतालों का निरीक्षण किया और पाया कि, कई बार जरूरत व अनुमति नहीं रहने के बावजूद कोविड संक्रमित मरीजों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है. ऐसे में अब इस बारे में जांच हेतु एक स्वतंत्र पथक गठित किया जायेगा.
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अस्पतालों के दर्शनी हिस्से में दरपत्रक लगाना जरूरी
निजी कोविड अस्पतालों में भरती मरीजों से सरकार द्वारा निर्धारित दरों के मुताबिक ही शुल्क लिया जाये. इस आशय का आदेश जारी करते हुए जिलाधीश नवाल ने कहा कि, यदिं कहीं पर भी अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है, तो संबंधित अस्पतालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के साथ ही उनसे अतिरिक्त वसूले गये शुल्क की वसूली कर मरीजों को उनकी रकम लौटायी जायेगी. साथ ही सभी अस्पतालों के दर्शनी हिस्से में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क की जानकारी का फलक लगाना भी अनिवार्य होगा.