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कत्ल प्रकरण में तीन वर्ष बाद निर्णय

दो आरोपियों को उम्रकैद

* चांदूर बाजार का एजाज हत्याकांड
परतवाड़ा/दि.15– अचलपुर के तदर्थ जिला न्यायाधीश क्र. 2 पी.एच. खरवाडे ने चांदूर बाजार के एजाज उर्फ पिंटू हत्याकांड में आरोपी अब्दुल गनी अब्दुल सत्तार और मो. अरमान अब्दुल रहमान को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आरोपियों को दो-दो हजार रुपए जुर्माना भी किया गया. अभियोजन पक्ष के वकील डी.ए. नवले ने कोर्ट के फैसले पर संतोष व्यक्त किया है.
जानकारी के अनुसार 4 मार्च 2020 को एजाज उर्फ पिंटू मो. शफी यह लांजेवार की होटल में बैठा था. वाकया रात 8.45 बजे का है, आरोपी अब्दुल गनी, मो. अरमान, अब्दुल नईम, अब्दुल रहमान और अब्दुल सत्तार वहां आये. आरोपियों का पिंटू से झगड़ा हुआ. जिसमें अब्दुल गनी ने पिस्तौल से पिंटू पर गोली चला दी और आरोपी मो. अरमान ने चाकू से सपासप वार किए. पिंटू के पिता मो. शफी अब्दुल रशीद की शिकायत पर चांदूर बाजार पुलिस ने दफा 302, 201, 120 ब, 34 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों को पकड़ा. इस वारदात की जांच थानेदार यू.एन. सालुंके ने की.
कोर्ट में दोषारोप पत्र दाखिल किया गया. सरकारी वकील डी.ए. नवले ने 11 साक्षीदार प्रस्तुत किए. प्रकरण के सभी महत्वपूर्ण मुद्दे कोर्ट में रखे गए. परिस्थितिजन्य सबूत और फॉरेन्सिक लैब की रिपोर्ट को लेकर सरकारी वकील ने युक्तिवाद किया. उसे मान्य कर कोर्ट ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

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