स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव पर नहीं हुआ निर्णय
अगली तारीख पर 28 मार्च को होगी सुनवाई
नई दिल्ली./दि.21 – महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई एक बार फिर आगे टल गई है. जिसकी वजह से ओबीसी संवर्ग के राजनीतिक आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर अधर में लटक गया है. वहीं अब यह सुनवाई 28 मार्च की अगली तारीख पर होगी. जानकारी के मुताबिक सॉली सिटर जनरल तुषार मेहता आज की सुनवाई के समय अनुपस्थित रहने के चलते इस सुनवाई को अगली तारीख तक के लिए आगे टाल दिया गया है. जिसकी वजह से विगत लंबे समय से प्रलंबित रहने वाले स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव भी और आगे टलने की संभावना बन गई है.
उल्लेखनीय है कि, ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी मिल चुकी है. परंतु इससे पहले घोषित 92 नगर परिषदों में भी ओबीसी संवर्ग को आरक्षण मिले. इस हेतु शिंदे-फडणवीस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. साथ ही मौजूदा सरकार ने महाविकास आघाडी द्बारा तय की गई वार्ड रचना को भी 4 अगस्त को एक अध्यादेश जारी कर बदल दिया था. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को ‘जैसे थे’ का आदेश दिया है. जिसके बाद से अब तक इस मामले को लेकर सुनवाई नहीं हो पायी है.