अमरावतीमुख्य समाचार

गांधी, गट्टाणी, रेड्डी की इंटेरियम बेल पर 7 को फैसला

मामला जिला मध्यवर्ती बैंक में कमिशन घोटाले का

  •  आर्थिक अपराध शाखा ने दाखिल किया ‘से’

  •  शेष 7 आरोपियों की जमानत अर्जी पर कल सुनवाई

अमरावती/प्रतिनिधि दि. 5 – जिले में किसानों की अपनी बैंक के रुप में पहचान रखने वाली जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक व्दारा म्युच्यूअल फंड में किये गए 700 करोड रुपए के निवेश के मामले में 3 करोड 39 लाख 23 हजार 319 रुपए का ब्रोकरेज दिया गया था. बैंक के इस कमिशन घोटाले में नामजद आरोपियों ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए अमरावती जिला न्यायालय में अर्जी दाखिल की है. जिसपर आज आर्थिक अपराध शाखा की ओर से न्यायालय में ‘से’ दाखिल किया गया है. जिसमें पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए आरोपियों से पूछताछ जरुरी रहने की बात कहते हुए आरोपियों को गिरफ्तारी पूर्व जमानत न देने की अपील न्यायालय से की है. इसी बीच आज इस मामले में शेअर व म्युच्यूअल फंड ब्रोकर निता राजेंद्र गांधी, राजेंद्र मोतीलाल गांधी, शिवकुमार गोकुलदास गट्टाणी और पुरुषोत्तम रेड्डी की जमानत की अर्जी पर न्यायालय में सुनवाई हुई. बचाव पक्ष के वकीलों का कहना रहा कि बैंक के निर्देश पर ब्रोकर ने म्युच्यूअल फंड में निवेश किया. जिसमें बैंक का कोई भी नुकसान नहीं हुआ. बैंक की ओर से ब्रोकर को कोई भी आर्थिक लाभ नहीं हुआ, इस कारण उन्हें इस मामले में अपराधी नहीं हो सकते. इस कारण उनकी जमानत मंजूर करने की दलील बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय से की गई. इस मुद्दे पर अब आज जिन चार आरोपियों की जमानत की अर्जी पर न्यायालय में सुनवाई हुई. उन चारों की जमानत अर्जी पर बुधवार 7 जुलाई को न्यायालय में फैसला होना अपेक्षित है.
इसी बीच शेष आरोपी जिला मध्यवर्ती बैंक के तत्कालीन मैनेजर डायरेक्टर जयसिंग राठोड, कर्मचारी निलकंठ जगताप, सुधीर चांदूरकर, राजेंद्र गणेशराव कडू, रोहिणी सुभाष चौधरी तथा ब्रोकर अजितपालसिंग मोंगा और शोभा मधुसूदन शर्मा आदि की जमानत की अर्जी पर कल मंगलवार 6 जुलाई को सुनवाई निश्चित की गई है.

  • गांधी के बाद ब्रोकर रेड्डी को हाईकोर्ट से राहत

– कोर्ट के आदेश तक चार्जशीट दाखल न करे

स्थानीय जिला मध्यवर्ती बैंक व्दारा म्युच्यूअल फंड के माध्यम से किये गये 700 करोड रुपए के निवेश के बदले में 3 करोड 39 लाख के कमिशनखोरी के मामले में नामजद पुरुषोत्तम रेड्डी को मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ से राहत मिली है. रेड्डी के खिलाफ कोर्ट की अनुमति के बगैर चार्जशीट दाखल करने के लिए पुलिस को मनाई की गई है. इससे पहले हाईकोर्ट ने इसी मामले में नामजद शेअर व म्युच्यूअल फंड ब्रोकर निता राजेंद्र गांधी व राजेंद्र मोतीलाल गांधी को भी राहत देते हुये न्यायालय के आदेश पर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखल न करने के निर्देश पुलिस को दिये थे. इस मामले में ब्रोकर पुरुषोत्तम रेड्डी की ओर से एड.मिर्जा परवेज ने पैरवी की तथा एड. आशिष चौबे ने उन्हें सहयोग किया.

Related Articles

Back to top button