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ओबीसी व मराठा विवाद पर कल होगा फैसला

ओबीसी मोर्चा की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी

नागपुर/दि.10– मराठा समाज का ओबीसी संवर्ग में समावेश ना किया जाए, इस हेतु ओबीसी मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक नितिन चौधरी द्बारा मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में दायर याचिका पर गत रोज न्या. अतुल चांदुरकर व न्या वृषाली जोशी की द्बिसदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई पूरी हो गई और अब इस मामले में कल बुधवार 11 अक्तूबर को हाईकोर्ट द्बारा अपना फैसला सुनाया जा सकता है.
इस मामले में याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दावा किया है कि, मराठा समाज को ओबीसी में शामिल करने हेतु राज्य सरकार द्बारा किया जा रहा प्रयास पूरी तरह से असंवैधानिक है. साथ ही उन्होंने इस संदर्भ में समिति स्थापित करने को लेकर जारी आदेश को रद्द करने की मांग करते समय कहा कि, चूंकि मराठा समाज आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहा है. ऐसे में सरकार द्बारा उन्हें ओबीसी संवर्ग के तहत आरक्षण देने की तैयारी की जा रही है. जिसके लिए मराठा समाज को कुणबी साबित करने वाले दस्तावेज, करार व अन्य ऐतिहासिक साक्ष खोजने हेतु समिति स्थापित करने का आदेश विगत 7 सितंबर को जारी किया गया है. परंतु ऐसा करना पूरी तरह से असंवैधानिक है. अत: ऐसे प्रयासों को तुरंत प्रभाव से रोकते हुए मराठा समाज को स्वतंत्र आरक्षण देने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए.

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