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एक ही जगह पर ज्यादा संक्रमित पाए जाने पर कंटेनमेंट जोन घोषित करें

विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह के निर्देश

तय निकष पूरे होने पर ही होम आयसोलेशन की अनुमति दी जाए
अमरावती/दि.१८- लक्षण नहीं पाए जानेवाले मरीजों को होम आयसोलेशन की अनुमति दी जाती है. लेकिन इसे लेकर तय किए गए नियमों का पालन किए जाने पर ही अनुमति दी जाए व संबंधित पथकों की ओर से संपर्क, समन्वय व सुनियोजित संनियंत्रण किया जाए. कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संस्थात्मक आयसोलेशन पर जोर देने के निर्देश विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने दिए.
जिला कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाओं को लेकर एक बैठक विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस बैठक में जिलाधिकारी शैलेश नवाल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह, मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे, जिला शल्यचिकित्सक डॉ. श्यामसुंदर निकम, पुलिस उपायुक्त श्याम घुगे आदि मौजूद थे.
संभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने कहा कि लक्षण नहीं पाए जाने वाले मरीजों को होम आयसोलेट होने की अनुमति देते समय सभी नियमों का पालन करना चाहिए. इस संबंध में एक पत्र भी लिया जाए. जिस घर, परिसर में ज्यादा मरीज पाए जा रहे है. वहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए. होम आयसोलेशन में कोई व्यक्ति नियम भंग करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. सबसे ज्यादा प्रकोप रहनेवाले परिसर में कान्टेक्ट ट्रेसिंग का प्रमाण बढ़ाया जाए. एक मरीज के संपर्क में आनेवाले ३० लोगों की जांच कर टेस्टींग का प्रमाण बढाएं. संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल में बेड, उपचार यंत्रणाएं तैयार रखें, जरूरत पड़ने पर केंद्रों की संख्या बढ़ायी जाए. प्रत्येक कार्यालयों में भी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए. बाजार क्षेत्र, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ ना हो इसके लिए उपाययोजनाएं की जाए. भीड़ टालने व सभी नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस व मनपा ने मुहिम आरंभ करनी चाहिए.

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