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ध्रुव पैथॉलॉजी लैब को कोरोना टेस्ट करने से मनाई

  • आयसीएमआर(ICMR) के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करना पडा महंगा

  • ५ लाख रुपए का दंड भी लगा, नागपुर मनपा ने की कार्रवाई

नागपुर/प्रतिनिधि दि.१६ – कोविड के संदर्भ में आयसीएमआर के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की वजह से यहा के रामदास पेठ स्थित धु्रप पैथॉलॉजी लैब पर नागपुर मनपा के आयुक्त राधाकृष्णन बी ने ५ लाख रुपए का दंड लगाया है. साथ ही अगले आदेश तक इस लैब में थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच को स्थगित रखने का निर्देश दिया है. इसके अलावा ध्रुव लैब के साथ रामदास पेठ स्थित सुविश्वास लैब व धंतोली स्थित मेट्रो लैब को भी मनपा द्बारा सख्त ताकीद दी गई है. जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन पंजीयन में फर्क तथा टेस्ट की रियल टाइम जानकारी नहीं रहने के साथ ही कई रिपोर्ट को निरिक्षण न करते हुए उन्हें प्रलंबित रखने की बात ध्यान में आते ही मनपा द्बारा ध्रुव लैब को नोटिस जारी की गई थी. साथ ही अतिरिक्त आयुक्त संजय निपाने के नेतृत्व में एक पथक ने मनपा द्बारा कोविड टेस्ट की अनुमति दी थी. पैथॉलॉजी लैब का निरक्षण किया. जिसमें ध्रुव पैथॉलॉजी लैब सहित सुविश्वास और मेट्रो लैब में आयसीएमआर के दिशा निर्देशों का उल्लंघन पाया गया. जिसके चलते ध्रुव लैब पर ५ लाख रुपए का दंड लगाने के साथ ही इस लैब की अनुमति को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है. बॉ्नस * बार-बार हो रहा था आदेश का उल्लंघन ध्रुव पैथॉलॉजी लैब में ५, ६ व ७ सितंबर को १ हजार ४०७ मरीजों के सैंपलों की जांच की गई. लेकिन केवल ५७१ मरीजों की जानकारी भी मनपा को दी गई और शेष ८३६ मरीजों के सैंपलों के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई. इस गडबडी के चलते अतिरिक्त आयुक्त संजय निपाने तथा वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय चिलकर ने आयुक्त की अनुमति से इस प्रयोगशाला के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है. ताकि अन्य दोनों प्रयोगशालाओं को आयसीएमआर के निर्देशानुसार पॉजिटिव मरीजों की जानकारी मनपा को देने का निर्देश दिया है.

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