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13 अगस्त को प्रकाशित होगी जिला बैंक की अंतिम मतदाता सूची

 आज से शुरू हुई प्रारूप मतदाता सूची की प्रक्रिया

अमरावती/प्रतिनिधि दि.24 – जिले के किसानों की अपनी बैंक के रूप में परिचित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में नये संचालक मंडल का चुनाव करने हेतु निर्वाचन प्रक्रिया से संबधित तैयारियां शुरू कर दी गई है. जिसके तहत प्रारूप मतदाता सूची तैयार करते हुए अंतिम मतदाता सूची घोषित करने का समयबध्द कार्यक्रम तय किया गया है. जिसके मुताबिक यह प्रक्रिया गुरूवार 24 जून से शुरू की गई है. साथ ही अलग-अलग चरणों से होकर गुजरने के बाद 13 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जायेगी.
इस संदर्भ में विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था व जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी राजेेंद्र दाभेराव द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 24 जून से 8 जुलाई के दौरान कार्यालयीन कामकाज के समय जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 10 (3) के तहत सदस्य संस्थाओं से प्रस्ताव मंगाये जायेंगे और 12 जुलाई को यह सभी प्रस्ताव बैंक के सुपुर्द किये जायेंगे. जिसके बाद 16 जुलाई को बैेंक द्वारा प्रारूप मतदाता सूची जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी को पेश की जायेगी और इस प्रारूप मतदाता सूची को जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा 20 जुलाई की सुबह 11 बजे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था व विभागीय सह निबंधक सहकारी संस्था के कार्यालयीन नोटीस बोर्ड पर प्रकाशित किया जायेगा.
इसके पश्चात इस प्रारूप मतदाता सूची पर 20 जुलाई से 30 जुलाई के बीच कार्यालयीन कामकाज के दौरान विभागीय सहनिबंधक के कार्यालय (सहकार संकुल, कांतानगर) में आक्षेप व आपत्तियां दर्ज कराये जा सकेंगे. जिन पर सुनवाई करते हुए 30 जुलाई से 9 अगस्त के दौरान जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपना अंतिम निर्णय दिया जायेगा. साथ ही जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा 13 अगस्त को जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था व विभागीय सह निबंधक सहकारी संस्था के कार्यालयीन नोटीस बोर्ड पर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जायेगी.
उक्ताशय की जानकारी देते हुए जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र दाभेराव ने कहा कि, सदस्य संस्थाओं द्वारा केवल एक ही प्रस्ताव पारित किया जाये. एक से अधिक प्रस्ताव पारित करने की प्रवृत्ति पाये जाने पर संबंधित संस्था के सचिव व पदाधिकारियों के खिलाफ सहकार अधिनियम की धारा 146 (ई-2), (एच-1), के, ए व क्यू के तहत फौजदारी अपराध दर्ज किया जायेगा.

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