अजितपाल मोंगा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने पर रोक
जिला मध्यवर्ती बैंक के कमिशन घोटाले का मामला
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नागपुर हाईकोर्ट ने दिया आदेश
नागपुर/प्रतिनिधि दि. 14 – नागपुर खंडपीठ ने अपना आदेश देते हुए जिला मध्यवर्ती बैंक के म्यूचअल फंड के घोटाले में 3.39 करोड रुपयों की कमिशनखोरी के आरोप में नामजद निपॉन म्यूचअल फंड कंपनी के मैनेजर अजितपालसिंह मोंगा के खिलाफ कोर्ट के अनुमति के बिना चार्जशीट दाखिल करने पर रोक लगा दी. यह आदेश न्यायमूर्ति वी.एम. देशपांडे व अमित बोरकर की खंडपीठ ने दिए.
बता दें कि, विगत 15 जून को अमरावती के सिटी कोतवाली पुलिस थाने में जिला मध्यवर्ती बैंक के तत्कालीन प्रशासक की शिकायत पर कुल 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. जिनमें निपॉन म्यूचूअल फंड कंपनी के स्थानीय व्यवस्थापक अजितपाल सिंग मोंगा सहित म्यूचूअल फंड ब्रोकर व बैंक के कर्मचारियों का समावेश था. आरोप था कि, इन सभी लोगों ने आपसी मिलीभगत करते हुए बैंक को क़रीब 3.39 करोड़ का नुक़सान पहुँचाया था. जिसके लिए इन सभी लोगों के खिलाफ भादंवि की धारा 420, 406, 409, 467, 468, 471 120 (ब) के तहत अपराध दर्ज किया गया था. इस मामले में नामज़द निपॉन कम्पनी के मैनेजर मोंगा ने अपने खिलाफ दर्ज एफ़आईआर को चुनौती देते हुए अपने वक़ील एड. परवेज़ मिर्ज़ा के जरिए एफ़आईआर को ख़ारिज करने हेतु मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दाख़िल की थी. बचाव पक्ष ने अपनी याचिका में केस से सम्बंधित तथ्य व क़ानूनी प्रावधान बताते हुए आरोपों को ग़लत बताया व यह दलील दी की उपरोक्त आरोपी के ख़िलाफ़ की गयी पुलिस कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित है. जिसके आधार पर उच्च न्यायालय ने मोंगा की अंतरिम राहत मंज़ूर करते हुए उनके ख़िलाफ़ दोषारोप पत्र दाखिल न करने के आदेश जारी किए.