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महाराष्ट्र पेैरामेडिकल काउंसिल को नोटीस
अमरावती/प्रतिनिधि दि.29 – इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मुंबई हाईकोर्ट में नागपुर खंडपीठ में याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार की अधिसूचना व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार डीएमएलटी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण व्यक्ति पैथालॉजी लैब नहीं चला सकते, इस तरह का दावा किया है. इस मामले में न्यायालय ने सोमवार को राज्य के वैद्यकीय शिक्षा व औषधि द्रव्य विभाग के सचिव, महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल व अन्य प्रतिवादियों को नोटीस देकर इसपर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये है.
इस मामले पर न्यायमूर्तिव्दय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर के समक्ष सुनवाई हुई. महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल ने जुलाई 2018 में आदेश जारी कर डीएमएलटी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण व्यक्ति को पैथालॉजी लैब चलाने की अनुमति दी है. यह आदेश केंद्र सरकार की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन करने वाला है. केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार साधी पैथालॉजी लैब चलाने वाली व्यक्ति एमबीबीएस व मध्यम व उच्च तांत्रिक पैथालॉजी लैब चलाने वाली व्यक्ति एमडी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार एमबीबीएस व एमडी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण व्यक्ति के अलावा अन्य किसी को पैथालॉजी रिपोर्ट देने का अधिकार नहीं. जिससे डीएमएलटी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण व्यक्ति पैथालॉजी लैब नहीं चला सकते, यह घोषित करना चाहिए व महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल का विवादात्मक आदेश रद्द करना चाहिए, ऐसा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है. एसोसिएशन की ओर से एड.भानुदास कुलकर्णी ने कामकाज संभाला.