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गुरुजी का वेतन न रोकें

हाईकोर्ट की सरकार को सलाह

* टीईटी घोटाला
औरंगाबाद/दि.20 – शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी घोटाल प्रकरण मेें अध्यापकों का वेतन रोके जाने पर उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ ने सरकार से सवाल किया है. आज इस बारे में एकत्रित याचिका की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि, अध्यापकों का वेतन रोकना, उनके परिवारोें पर अन्याय हैं. आगामी दिनों में दिवाली और अन्य त्यौहार है. उसी प्रकार घोटाले को लेकर सरकार कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है. कोर्ट ने कहा कि, शासन चाहे, तो वेतन वृद्धि रोक सकता है. वेतन न रोकें. उस पर सरकारी वकील ने युक्तिवाद के लिए समय मांग लिया. इससे याचिकाकर्ता अध्यापकों को अंतरिम राहत मिली है. खंडपीठ में 200 अर्जी दाखिल हुई थी. सभी की आज एकत्रित सुनवाई की गई. अगली तारीख 19 नवंबर हैं.

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