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धनादेश अनादरण में डॉक्टर को सजा

दर्यापुर कोर्ट का फैसला

दर्यापुर/९ मई – स्थानीय विश्वकर्मा ज्वेलर्स से उधारी में गहने खरीदकर बदले में चेक देने वाले डॉक्टर को वह चेक अनादरीत हो जाने से यहाँ की अदालत ने. एक वर्ष सश्रम कारावास के साथ फिर्यादी को १५ लाख रूपये देने के आदेश दिए हैं. आरोपी डॉक्टर का नाम डॉ.इकबाल खान शफीउल्ला खान पठाण है.
डॉ.इकबाल ने विश्वकर्मा ज्वेलर्स से ९६८३२२ रूपये के जेवर खरीदे. बदले में ज्वेलर को धनादेश दिया. जब वह धनादेश ज्वेलर ने बैंक में जमा कराया तो खाते रकम न होने से चेक डीसऑनर हो गया. तब आरोपी से कॅश मांगी गई. वह न देने पर वकील के जरिए नोटिस दी गई. उसका भी आरोपी ने जवाब नहीं दिया. तब कोर्ट में प्रकरण दिया गया.
दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने पश्चात प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी अमोल देशमुख ने आरोपी इकबाल खान को दोषी पाकर १५ लाख रूपये भुगतान करने और १ वर्ष कारावास की सजा सुनाई. जुर्माना न भरने पर ३ माह की जेल काटनी पडेगी. विश्वकर्मा ज्वेलर्स की तरफ से एड.अदित्य देशमुख और एड. सचिन वाकडे ने पक्ष रखा.
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