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सुकली कंपोस्ट डिपो प्रदूषण मामले में मनपा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

एनजीटी ने लगाया था मनपा पर दंड

अमरावती/प्रतिनिधि दि.26 – राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) द्वारा सुकली कंपोस्ट डिपो के जरिये होनेवाले प्रदूषण के लिए अमरावती महानगर पालिका पर 47 करोड रूपये का दंड लगाया गया था. पहले ही आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रही महानगरपालिका के लिए यह जबर्दस्त झटका था. ऐसे में इस दंड राशि के खिलाफ मनपा ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगायी थी. जहां पर हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मनपा को अंतरिम राहत देते हुए एनजीटी के आदेश को फिलहाल स्थगिती दी है. साथ ही मनपा की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के संदर्भ में भी सुझाव दिया है.
बता दें कि, विगत वर्ष 14 दिसंबर को मनपा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए दंड की रकम को स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया था. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल व एनजीटी को नोटीस जारी की है. साथ ही इस मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी 2022 को होगी. जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनजीटी सहित महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के पक्ष को सुना जायेगा.

 

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  •  घनकचरा व्यवस्थापन के लिए कर रहे प्रयास

सुकली कंपोस्ट डिपो पर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प को व्यस्थित स्थापित करने हेतु हमारी ओर से पूरा प्रयास शुरू है. एनजीटी द्वारा हमारा पक्ष सुने बिना ही आदेश दिया गया था. किंतु सुप्रीम कोर्ट ने मनपा की याचिका पर विचार करते हुए एनजीटी के आदेश पर स्थगनादेश दिया है.
प्रशांत रोडे
निगमायुक्त, अमरावती मनपा

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