21 संचालकों के लिए ही होगा चुनाव
न्यायालय के आदेश पर जिला बैंक का चुनाव कार्यक्रम घोषित
-
चार संचालक होंगे कम
-
28 जून को प्रसिध्द करनी होगी अंतिम मतदाता सूची
अमरावती/प्रतिनिधि दि.20 – कोरोना के बढते संक्रमण के बीच अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का चुनावी कार्यक्रम आखिर कल राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण ने घोषित कर दिया है. जहां एक ओर राज्य सरकार ने कोरोना के बढते संक्रमण के चलते 21 अगस्त तक किसी भी प्रकार के चुनाव नहीं लेने के निर्देश दिये है. बावजूद इसके सुप्रिम कोर्ट व्दारा जिला बैंक पर प्रशासक नियुक्त करने के कारण सुप्रिम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए यह चुनावी कार्यक्रम घोषित किया गया है, लेकिन इस बार होने वाला जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का चुनाव यह 97वीं घटना दुरुस्ती के चलते 21 संचालकों के लिए ही होगा. उल्लेखनीय है कि जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का पूर्व संचालक मंडल यह 25 सदस्यीय है. अब विभागीय निबंधक कार्यालय ने नये नियमों के अनुसार 14 तहसील के 14 निर्वाचन क्षेत्र, 5 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र और पुराने 4 निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर 2 निर्वाचन क्षेत्र तैयार किये है. इस कारण सहकार क्षेत्र के दिग्गजों को इस बार जिला मध्यवर्ती बैंक के चुनावी मैदान से हटना पडेगा.
प्रशासक की नियुक्ति के बाद बहुचर्चित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के मतदाता सूची का कार्यक्रम राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण ने कल घोषित किया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल लीव पिटीशन 18 फरवरी को खारिज किया था और बैंक पर 22 फरवरी को प्रशासक की नियुक्ति की गई थी. नियम के अनुसार प्रशासक की 6 महिने के कार्यकाल की चुनावी प्रक्रिया पूर्ण कर पदभार नवनिर्वाचित संचालक बोर्ड को सौंपना आवश्यक है. इसके अलावा महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 2014 के नियम 10 (2) की व्यवस्था के अनुसार संस्था के समिति की अवधि खत्म होने से पहले 150 दिन पूर्व ही सदस्य संस्था से प्रतिनिधियों के नाम मांगने की प्रक्रिया आरंभ करना आवश्यक है. उसके अनुसार जिला बैंक के चुनाव के लिए तैयार किये जाने वाला प्राथमिक मतदाता सूचि की अर्हता तारिख 28 फरवरी 2021 निश्चित की गई है.
-
4 संचालकों के मतदार संघ होेंगे गायब
अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी संस्था में इससे पहले 25 सदस्यीय संचालक मंडल गठीत किया गया था, लेकिन केंद्र की 97वीं घटना दुरुस्ती के अनुसार अब संचालक मंडल 21 सदस्यों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस कारण जिला मध्यवर्ती बैंक के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र का पुर्नगठन करते हुए 14 तहसील के यानी अमरावती, भातकुली, नांदगांव खंडेश्वर, चांदूर रेलवे, चांदूर बाजार, अचलपुर, मोर्शी, वरुड, अंजनगांव सुर्जी, दर्यापुर, धारणी, चिखलदरा, तिवसा, धामणगांव रेलवे आदि निर्वाचन क्षेत्र के अलावा 5 सिटें आरक्षित रहेगी. जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए 1, अन्य पिछडा प्रवर्ग के लिए 1, विमुक्त जाति -भटकी जनजाति के लिए 1 व महिला प्रवर्ग के लिए 2 इस तरह 5 आरक्षित सिटों के अलावा 4 मतदार संघ को मिलाकर 2 मतदार संघ किये गए, जिसमें दुग्धविकास, कुकुट पालन, पशु पैदास, खरीदी विक्री संघ व व्यक्तिगत भागीदार आदि के दो निर्वाचन क्षेत्र को मिलाकर 1 निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया है तथा नागरी सहकारी पतसंस्था, ग्रामीण बिगर शेती व पगारदार सहकारी संस्था से मिलकर 1 निर्वाचन क्षेत्र इस तरह कुल 21 मतदार संघ से 21 संचालक चुने जायेंगे. इस कारण पुराने 4 संचालकों के निर्वाचन क्षेत्र रद्द होंगे. जिसमें अमरावती जिला कृषि औद्योगिक, जिले की संस्था, सुत गिरणी, विपनन मतदार संघ, नागरी बैंक व पगारदार पतसंस्था मतदार संघ, औद्योगिक बिनकर, बलुतेदार, मजूर, ठेकेदारी संस्था व शेती संस्था मतदार संघ और व्यक्तिगत भागधारकों का निर्वाचन क्षेत्र इन पुराने चार निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर दो निर्वाचन क्षेत्र तैयार किये गए है. इस कारण सहकार क्षेत्र के इस निर्वाचन क्षेत्र पर नजर रखकर बैठे हुए दिग्गजों को इस बार चुनावीं मैदान से मात्र हटना होगा.
-
इस तरह है चुनावी कार्यक्रम
– सदस्य संस्था के प्रस्ताव मांगना : 26 अप्रैल से 25 मई 2021
– प्रारुप मतदाता सूची तैयार करना : 31 मई 2021
– चुनाव अधिकारियों व्दारा सूची प्रसिध्द करना : 4 जून 2021
– आपत्ति पेश करने की अंतिम तारीख : 4 से 14 जून 2021
– आपत्ति पर अंतिम निर्णय देना : 14 से 24 जून 2021
– अंतिम मतदाता सूची की प्रसिध्दि : 28 जून 2021