अमरावतीमुख्य समाचार

‘अनलॉक’ में भी प्रापर्टी खरीदी-बिक्री व्यवसाय पर बंदीशे कायम

एन्टीजन टेस्ट रिपोर्ट की शर्त बनी सिरदर्द

  • पूरी क्षमता के साथ कामकाज शुरु रखने के आदेश

अमरावती/प्रतिनिधि दि.21 – कोरोना की दूसरी लहर अमरावती जिले में काफी तीव्र थी. तब कोरोना की श्रृंखला तोडने संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था. इसके साथ ही शासकीय कामकाज भी 50 प्रतिशत कर्मचारी की क्षमता में करने के आदेश दिये गए थे. अब कोरोना की तीव्रता कम होते ही समूचा शहर अनलॉक हुआ है. सभी शासकीय, बैंकिंग, परिवहन व व्यापारीक व्यवहार शुरु हो चुके है, प्रापर्टी खरीदी बिक्री के व्यवसाय भी पूरी क्षमता से चलाने के निर्देश दिये है, लेकिन प्रापर्टी विक्रेता, बेचने वाला और दस्त पंजीयन कार्य में पंच के रुप में हस्ताक्षर करने वाले दोनों पार्टी के चार लोगों की एन्टीजन टेस्ट रिपोर्ट की शर्त मात्र कायम रहने से यह शर्त प्रापर्टी व्यवसायियों के लिए सिरदर्द बन रही है. वहीं इसका असर भी फिलहाल प्रापर्टी खरीदी विक्री के व्यवसाय पर दिखाई दे रहा हेै.
विशेष यह कि जब कोरोना की लहर तीव्र थी. तब एसटी में सफर करने वाले यात्री, यहां तक की मनपा, जिला न्यायालय, जिलाधीश कार्यालय आदि में शासकीय काम के लिए जाने वाले लोगों को भी एन्टीजन रिपोर्ट जरुरी की गई थी, लेकिन अनलॉक में आज किसी भी शासकीय कार्यालय में यहां तक की एसटी में सफर करते समय भी एन्टीजन टेस्ट रिपोर्ट जरुरी की शर्त हटा दी गई है. मात्र प्रापर्टी खरीदी बिक्री के व्यवहार में दस्त पंजीयन के समय एन्टीजन टेस्ट रिपोर्ट की शर्त मात्र अभी भी कायम है. कई बार दस्त पर पंच के रुप में हस्ताक्षर करने के लिए संबंधित व्यक्ति के रिश्तेदार तैयार रहते है, लेकिन वे एन्टीजन टेस्ट करने से मात्र कतराते है. इसी कारण अनेकों दस्त पंजीयन के काम मात्र मजबूरन प्रलंबित रखने पडते है, इस तरह की राय कुछ प्रापर्टी ब्रोकरों की है. जहां एक ओर सबकुछ अनलॉक हुआ हेै, तो फिर दस्त पंजीयन में ही यह शर्त अभी तक कायम क्यों? इस तरह के विचार अनेकों ने व्यक्त किये है.

  • मास्क और सोशल डिस्टेसिंग आवश्यक

दुय्यम निबंधक कार्यालय में प्रवेश करते समय दस्त पंजीयन करने आने वाले दोनों पक्ष और उनके पंच इन सभी को एन्टीजन टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेसिंग रखने के निर्देश है. प्रापर्टी व्यवसायियों का मानना है कि हमें भी पता है कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है. इस कारण मास्क ओर सोशल डिस्टेसिंग के नियम कायम रखने चाहिए, मात्र सभी की एन्टीजन टेस्ट रिपोर्ट की शर्त हटानी चाहिए. इसका व्यवसाय पर असर हो रहा हेै.

  • आगामी आदेश तक पालन करने के निर्देश

प्रापर्टी खरीदी विक्री के व्यवहार में अब तेजी आयी है, लेकिन दस्त पंजीयन के लिए आने वाले दोनों पक्ष और हस्ताक्षर करने वाले पंचों को एन्टीजन टेस्ट रिपोर्ट की जो शर्त लगाई गई है वह आगामी आदेश तक कायम रखने के निर्देश मिले है, ऐसा कहना है खरीदी विक्री कार्यालय के अधिकारी गजानन बाखडे का. उनका कहना है कि लॉकडाउन में रोजाना 12 से 13 दस्त पंजीयन होते थे, लेकिन अब इसमें तेजी आयी है. रोजाना 25 से 30 प्रापर्टी खरीदी-बिक्री की नोंद हो रही हेैं. आज सोमवार को 40 दस्त पंजीयन के लिए रखे गए हैं. अब 6 बजे तक कितने दस्त की नोंद होगी देखा जाएगा, लेकिन अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इस कारण सोशल डिस्टेसिंग, मास्क जरुरी रहने के साथ ही एन्टीजन टेस्ट रिपोर्ट की शर्त भी कायम है और वह आगामी आदेश तक कायम रहेगी.

 

Related Articles

Back to top button