मतदाता पंजीयन के लिए बढी अर्हता दिनांक
अब अप्रैल, जुलाई व अक्तूबर में 18 वर्ष पूर्ण होनेवाले कर सकेंगे पंजीयन
* 9 नवंबर से शुरू होगी नये मतदाताओं की पंजीयन प्रक्रिया
मुंबई/दि.3- अब तक 1 जनवरी की अर्हता दिनांक पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करनेवाले युवाओं के नामों को ही नई मतदाता सूची में शामिल किया जाता था, लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने इस अर्हता दिनांक को आगे बढा दिया है. जिसके तहत वर्ष 2023 से जनवरी, अप्रैल, जुलाई व अक्तूबर माह की पहली तारीख या उससे पहले जिन नागरिकों की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने जा रही है, वे भी 9 नवंबर से 8 दिसंबर 2022 तक मतदाता सूची में अपने नाम का पंजीयन करा सकेंगे. ऐसी जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत देशपांडे द्वारा दी गई.
उल्लेखनीय है कि, आज गुरूवार 3 नवंबर को मुंबई की अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव होने जा रहा है. जिसमें कुछ लोगों द्वारा मतदाताओं के बीच जाकर प्रचार किया जा रहा है कि, वे नोटा के पर्याय का प्रयोग करे. इस बारे में पूछे गये सवाल पर जवाब देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत देशपांडे ने कहा कि, नोटा यानी इनमें से कोई नहीं, इस पर्याय का प्रयोग करना यह पूरी तरह से हर मतदाता का अपना व्यक्तिगत अधिकार है और किसी भी मतदाता पर इस पर्याय का उपयोग करने हेतु जोर जबर्दस्ती नहीं की जा सकती. साथ ही नोटा का प्रयोग करने को लेकर कोई प्रचार भी नहीं किया जा सकता और अगर कोई करता है, तो यह गैर कानूनी कृत्य है.