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मादा बाघ, शावकों के पास जिप्सी, हाईकोर्ट खफा

मुख्य वनसंरक्षक को नोटिस

* मांगा जवाब, कल देना होगा खुलासा
नागपुर/दि. 7 – उमरेड-पवनी-कर्‍हांडला अभयारण्य में टुरिस्ट की जिप्सी मादा बाघ और उसके शावकों के बिलकुल करीब पहुंच जाने का वीडियो वायरल होने से बंबई उच्च न्यायालय ने उसकी दखल ली. मुख्य वनसंरक्षक को नोटिस जारी किया. जिसका जवाब कल बुधवार को ही देना है. सोमवार को ही कोर्ट ने खुद होकर याचिका दायर करते हुए प्रदेश के वन अधिकारियों से खुलासा मांगा है.
उल्लेखनीय है कि, वायरल वीडियो में पर्यटकों को ले जानेवाली जिप्सी मादा बाघ और उसके शावकों के नजदीक जाती दिखाई दे रही है. उसी प्रकार बाघ का दोनों ओर से मार्ग रोक लेने का भी नजारा वीडियो में दिखाई पड रहा है. अत: न्यायमूर्ति नितिन सांबरे ने जनहित याचिका दायर करने के निर्देश दिए. उसी प्रकार न्यायालय मित्र की नियुक्ति के भी आदेश दिए है. मुख्य वनसंरक्षक को इस बारे में भूमिका स्पष्ट करने कहा गया है. कुही वनक्षेत्र के गोठनगांव सफारी मार्ग पर घटना होने का वीडियो में उल्लेख है.
इस बीच वन विभाग ने अभयारण्य के घटनाक्रम पर संबंधितों पर अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए है. चारों पर्यटक वाहन चालक और गाइड का निलंबन 7 दिनों से बढाकर तीन माह कर दिया गया है. पर्यटक वाहनों को 25-25 हजार रुपए जुर्माना किया गया है. पर्यटक गाइड को एक हजार रुपए दंड किया गया.

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