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पूर्व मंत्री केदार का फैसला 28 को

नागपुर जिला बैंक का प्रतिभूति घोटाला

नागपुर दि. 23– जिला सहकारी बैंक में 20 बरस पहले हुए कथित सरकारी प्रतिभूति खरीदी घोटाले में स्थानीय न्यायालय आगामी मंगलवार 28 नवंबर को निर्णय सुना सकती है. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे.वी. पेखले-पुरकर के समक्ष बुधवार को अंतिम सुनवाई पूर्ण हुई. अब निर्णय पर सभी की नजरे टिकी है. यह घोटाला हुआ जब सुनील केदार बैंक के अध्यक्ष थे.
मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ भादवी की धारा 406 (विश्वासघात), 409 (सरकारी कर्मचारी व्दारा विश्वासघात), 468 (बोगस दस्तावेज बनाना), 471 (बोगस दस्तावेज सही बताना), 120 (ब) (षडयंत्र रचना) व 34 (समान उद्देश्य) यह आरोप तय कर मामला चलाया गया. आरोपियों में अध्यक्ष केदार, तत्कालीन महाप्रबंधक अशोक नामदेव चौधरी, तत्कालीन मुख्य लेखाकार सुरेश दमोदर पेशकर, शेयर एजेंट केतन कांतिलाल सेठ, सुबोध चंदादयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी (सभी मुंबई), अमित सीतापति वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र राधेश्याम अग्रवाल व श्रीप्रकाश शांतिलाल पोद्दार (कोलकाता) का समावेश है. अन्य दो आरोपियों में कानन वसंत मेवावाला फरार है. वहीं संजय हरिराम अग्रवाल के विरुद्ध दायर केस पर बंबई उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है. मंगलवार को सभी आरोपियों को कोर्ट में हाजीर रहने कहा गया है.

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