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पूर्व मंत्री सुनील केदार को एक साल की सजा

महापारेषण अधिकारी के साथ मारपीट का मामला

नागपुर/ दि.13 – वर्ष 2016 में कोराडी से तिडंगी के बीच अति उच्चदाब वाहिनी का काम करने वाले महापारेषण के सहायक अभियंता के साथ मारपीट करने के मामले में सावनेर के तत्कालीन विधायक व पूर्व मंत्री सुनील केदार को नागपुर की जिला अदालत व्दारा एक साल की सजा सुनाई गई है.
जानकारी के मुताबिक 6 अक्तूबर 2016 को महापारेषण व्दारा कोरोडी व तिडंगी के बीच अति उच्चदाब विद्युत वाहिनी डालने का काम शुरु था. जिसके लिए संबंधित किसानों की जमीनें पहले ही अधिग्रहीत करते हुए वहां पर बडे-बडे टॉवर लगाए गए थे. 6 अक्तूबर को महापारेषण के सहायक अभियंता अमोल खुबालकर अपने दो-तीन अधिकारियों तथा ठेकेदार एजंसी बजाज कंपनी के एक अधिकारी के साथ तेलगांव में किसानों से फसल नुकसान की भरपाई को लेकर बातचीत करने हेतु गए थे. यह चर्चा जारी रहते समय विधायक सुनील केदार अपने 20 समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और महापारेषण को काम करने की अनुमति किसने दी, यह सवाल पूछते हुए उन्होंने सहायक अभियंता खुबालकर व ठेकेदार कंपनी के अधिकारी के साथ गालिगलौच करते हुए मारपीट करनी शुरु कर दी. साथ ही दुबारा इस परिसर में काम करते दिखाई देने पर तुकडे-तुकडे कर घर भेजने की धमकी भी दी. पश्चात सहायक अभियंता अमोल खुबालकर व्दारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुनील केदार सहित उनके समर्थकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया तथा मामले की चार्जशीट अदालत में पेश की गई. जहां पर सरकारी अभियोक्ता एड. अजय माहुरकर व्दारा किये गए प्रभावी युक्तिवाद के चलते जिला अदालत ने सुनील केदार को दोषी करार दिया और उन्हें एक साल की सजा सुनाई.

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