मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को मिली राहत
को-लोकेशन घोटाला मामले में सीबीआई ने पेश की क्लोजर रिपोर्ट
मुंबई/दि.30 – मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को आज उस वक्त बडी राहत मिली, जब संजय पांडे द्बारा स्थापित की गई कंपनी के खिलाफ दर्ज को-लोकेशन घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से अदालत के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई. जिसमें सीबीआई की ओर से कहा गया है कि, इस मामले में सीबीआई के पास मुकदमा चलाने लायक पर्याप्त सबूत नहीं है. ऐसे में संजय पांडे के सामने रहने वाली सबसे बडी दिक्कत अब दूर हो गई है.
बता दें कि, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त रह चुके संजय पांडे द्बारा स्थापित की गई आईसेक सर्विसेस नामक कंपनी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था. जिसके आरोप लगाया गया था कि, इस कंपनी ने को-लोकेशन की सहायता से एनएसई में अल्गोरिथामिक टे्रडिंग करने वाले दलालों का ऑडिट करते समय सेबी के नियमों का उल्लंघन किया था. को-लोकेशन घोटाला मामले में एनएसई की व्यवस्थापकीय संचालिका व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण की गिरफ्तारी भी हुई थी. इसके साथ ही संजय पांडे पर वर्ष 2009 से 2017 के दौरान एनएसई कर्मचारियों के फोन कॉल को गैरकानूनी तरीके से रिकॉर्ड करने का आरोप भी लगाया गया था. साथ ही आईएसईसी सर्विसेस प्रा.लि. नामक कंपनी से संजय पांडे को 4.45 करोड रुपए मिलने का भी आरोप लगा था. लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच पडताल करने के बाद सीबीआई ने अदालत में यह कहते हुए अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश की है कि, सीबीआई के पास इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए कोई पुख्ता व पर्याप्त सबूत नहीं है.