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पूर्व सांसद विजय दर्डा को चार वर्ष की जेल

कोयला घोटाले में पुत्र देवेंद्र भी पाया गया था दोषी

* विशेष न्यायालय ने किया सजा का ऐलान
नई दिल्ली/दि.26- हजारों करोड़ के कोयला घपले में दिल्ली की विशेष न्यायालय ने आज पूर्व सांसद और मीडिया बैरॉन विजय दर्डा तथा उनके सुपुत्र देवेंद्र को चार साल की कैद की सजा सुनाई. न्यायालय ने गत 13 जुलाई को दर्डा पिता-पुत्र को इस घोटाले में ेकसूरवार माना था. सजा का ऐलान आज किया गया. दर्डा सहित अन्य को भी इस मामले में सजा सुनाई गई है.
* छत्तीसगढ़ में मिली थी खदान
सीबीआई ने न्यायालय में कहा कि जेएलडी यवतमाल एनर्जी लिमिटेड को छत्तीसगढ़ के पूर्व फहेतपुर में कोयला खान दी गई थी. यह एक षड़यंत्र का हिस्सा था. इसमें पात्रता मापदंडों के गलत अर्थ निकाले गए थे. उसी प्रकार आवेदन में गलत दावे किए गए थे. सीबीआई ने बताया कि कोयला घोटाले में आरोप सिद्ध होने का यह तेरहवां प्रकरण है.
* सामरिया, गुप्ता, जायस्वाल भी
आज सजा सुनाए गए प्रकरण में राज्यसभा के पूर्व सदस्य विजय दर्डा, उनके पुत्र देवेंद्र दर्डा, कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एच,सी. गुप्ता, के. एस. क्रोफा, के. सी. सामरिया, मनोजकुमार जायस्वाल का समावेश है. गुप्ता, कोफ्रा, सामरिया को तीन-तीन वर्ष सख्त कैद की सजा सुनाते हुए कंपनी जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्रा. लि. को कोर्ट ने 50 लाख रुपए जुर्माना भी किया है.
* दस वर्षों बाद आया निर्णय
सीबीआई ने इस प्रकरण में विगत 27 मार्च 2013 को दोषारोप पत्र दायर किया था. जिसमें आरोप लगाया था कि इन सभी ने गलत तरीके से कोयला खान का कब्जा किया. 20 नवंबर 2014 को जांच एजंसी ने क्लोजर रिपोर्ट दी थी. किन्तु कोर्ट ने उसे अस्वीकार कर प्रकरण की जांच शुरु रखने के आदेश दिए. इस प्रकरण में सभी को विशेष न्यायालय ने कसूरवार माना. राज्यसभा सदस्य रहे दर्डा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को लिखे पत्र में गलत दावे करने का आरोप किया गया था. कोयला मंत्रालय का कामकाज उस समय डॉ. मनमोहन सिंह देख रहे थे.

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