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जालसाजों को तीन साल कारावास

कर्ज दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी

  • अचलपुर प्रथम श्रेणी न्यायालय का फैसला

परतवाड़ा/अचलपुर दि. २४ – नागरिको को ऋण दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करनेवाले तीन शातिरों को अचलपुर प्रथम श्रेणी न्यायाधीश (3) की न्यायालय ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है.
इस संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार सजा प्राप्त आरोपियो के नाम अंजनगावं सुर्ज़ी के काठीपुरा निवासी योगेश सुरेश गोतमारे(43), सुरेश उर्फ बंडू कृष्णराव गोतमारे(66)और शिंदी (अचलपुर)निवासी मो अफसर मो सादिक(53)है.बताया जाता है कि तीनों आरोपियों ने शिंदी ग्राम में 100 से अधिक लोगो को 50 हजार रुपये का कर्ज दिलाने के प्रलोभन के नाम पर पैन कार्ड, आयकर रिटर्न व अन्य काम के लिए 2700 रुपये सभी से लिये थे.संबंधितों को पैन कार्ड भी निकालकर दिया.सभी लोगो को कर्ज मिलने की उम्मीद थी किंतु किसी को भी लोन नही मिला.नागरिको ने गोतमारे के घर जाकर पैसों की मांग की लेकिन,  उसने किसी को रुपये नही दिए.आखिरकार सुनील उतमराव रोड़े ने अंजनगावं थाने में शिकायत दर्ज करवाई.पुलिस ने भादवी 420,34 के तहत अपराध दर्ज कर तीनो को गिरफ्तार किया.मामले की जांच जमादार अशोक पवार ने की थी.दीपक दलाल ने दोषारोपण पत्र अदालत में प्रस्तुत किया.कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सहायक सरकारी अधिवक्ता सी.यू.हाडलो ने कुल 16 गवाहों से जिरह की.दोनों पक्षो की दलील सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को तीन-तीन साल का कारावास और प्रत्येक को 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई

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