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विद्युत कर्मी के साथ मारपीट करने के आरोप से बरी

अमरावती/प्रतिनिधि दि.26 – राजापेठ पुलिस थानांतर्गत महावितरण कार्यालय में ड्यूटी पर तैनात महावितरण कर्मचारी के साथ विद्युत कनेक्शन काटे जाने की बात को लेकर वाद-विवाद व मारपीट करने के मामले में नामजद किये गये मयूर अंबुलकर नामक आरोपी को स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया.
जानकारी के मुताबिक 29 नवंबर 2018 को महावितरण द्वारा मयूर अंबुलकर के यहां का विद्युत कनेक्शन किसी वजह से काट दिया गया था. यह पता चलते ही मयूर अंबुलकर ने महावितरण के शिकायत निवारण केंद्र कार्यालय पहुंचकर वहां मौके पर उपस्थित कर्मचारियों के साथ गाली-गलौच करने के साथ ही उनसे मारपीट की. जिसके बाद महावितरण कर्मियों की ओर से राजापेठ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करायी गयी. जिसके आधार पर राजापेठ थाना पुलिस ने मयूर अंबुलकर के खिलाफ धारा 353, 323, 504 व 506 के तहत अपराध दर्ज किया तथा मामला सुनवाई हेतु अदालत के सामने रखा गया. जहां पर दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद अदालत ने मयूर अंबुलकर को आरोपमुक्त करते हुए इस मामले से बरी कर दिया. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से एड. एस. एन. अगमे ने पैरवी की.

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