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गांधी, गट्टाणी व रेड्डी को मिली सशर्त जमानत

मामला जिला जिला मध्यवर्ती बैंक में कमिशन घोटाले का

  • गवाहों पर दबाव नहीं डालना होगा

  • जांच में पुलिस को सहयोग करना होगा

  • हर शनिवार को थाने में लगानी होगी हाजरी

अमरावती/प्रतिनिधि दि.7 – स्थानीय जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक व्दारा म्युच्यूअल फंड में किये गए 700 करोड रुपए के निवेश के मामले में 3 करोड 39 लाख 23 हजार 319 रुपए का ब्रोकरेज दिया गया था. यह निवेश आरबीआई और नाबार्ड के नियम व शर्तों की अवमानना रहने की बात ऑडिट में दर्ज होने पर बैंक पर नियुक्त प्रशासक ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज किया. इस मामले में शेअर व म्युच्यूअल फंड ब्रोकर तथा बैंक के तत्कालीन अधिकारी व कर्मचारी समेत 11 लोगों पर अपराध दर्ज किये गए थे. इनमें से ब्रोकर निता राजेंद्र गांधी, राजेंद्र मोतीलाल गांधी, शिवकुमार गोकुलदास गट्टाणी और पुुरुषोत्तम रेड्डी ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए एडाफ्ट दुयम अग्रवाल की अदालत ने अर्जी दाखिल की थी. जिसपर दो दिन पहले सुनवाई होने के बाद आज न्यायालय ने चारों आरोपियों को सशर्त जमानत दी है. न्यायालय ने इन चारों की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इन चारों आरोपियों के बेैंक के साथ कोई सीधे संबंध नहीं है और चारों के कारण बैंक का कोई नुकसान नहीं हुआ है. इन्हें जो कमिशन मिला वह बैंक नहीं बल्कि कंपनी की ओर से मिला. बावजूद इसके इस प्रकरण के अन्य गवाहों पर किसी भी प्रकार का वे दबाव नहीं डालेंगे. हर शनिवार को दोपहर 12 से 2 बजे तक संबंधित पुलिस थाने में हाजरी लगाएंगे और पुलिस को जांच में मदत करने की शर्त पर 15 हजार रुपए के जाति मुचलके पर उनकी जमानत आज न्यायालय ने मंजूर की है. आरोपियों में से ब्रोकर शिवकुमार गोकुलदास गट्टाणी की ओर से एड. प्रशांत देशपांडे तथा निता राजेंद्र गांधी, राजेंद्र मोतीलाल गांधी व पुरुषोत्तम रेड्डी की ओर से एड. परवेज मिर्जा ने न्यायालय में दलीलें दी.
विशेष यह कि इस मामले में नामजद किये गए शेष आरोपी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के तत्कालिन मेैनेजिंग डायरेक्टर जयसिंग राठोड, कर्मचारी निलकंठ जगताप, सुधीर चांदुरकर, राजेंद्र गणेशराव कडू, रोहिणी सुभाष चौधरी तथा ब्रोकर अजितपालसिंग मोंगा और शोभा मधुसुदन शर्मा आदि की जमानत की अर्जी पर शुक्रवार 9 जुलाई को न्यायालय में सुनवाई होगी. इस सुनवाई की ओर सभी की नजरे लगी हुुई है.

 

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