गरबा पर पाबंदी, 4 फीट से उंची नहीं होगी प्रतिमा
नवरात्रि महोत्सव को लेकर राज्य सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश
मुंबई/दि.5 – वैश्विक महामारी कोरोना के चलते महाराष्ट्र में इस बार भी नवरात्रि के मौके पर गरबा और डांडिया कार्यक्रमों के आयोजन पर पाबंदी रहेगी. देवी दुर्गा की प्रतिमा सार्वजनिक मंडलों में चार फुट और घरों में दो फुट से ज्यादा उंची स्थापित नहीं की जा सकेगी. दर्शन की सुविधा ऑनलाइन, केबल नेटवर्क, वेबसाइट और फेसबुक के माध्यम से ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होगी.
राज्य सरकार के गृह विभाग ने सोमवार को नवरात्रि त्यौहार मनाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए. इनके अनुसार सार्वजनिक मंडल में आकर प्रत्यक्ष दुर्गा दर्शन करने वाले भक्तों को ब्रेक द चेन अभियान के संशोधित नियमों का पालन करना होगा. नवरात्रि के दौरान गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक रहेगी. इसकी बजाय स्वास्थ्य संबंधित रक्तदान शिविर से जुडे उपक्रम आयोजित करने होंगे. कोरोना, मलेरिया, डेंगू आदि बीमारियों और स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरुक करने को भी कहा गया है.
दिशा-निर्देश की खास बातें
– नवरात्रि में सार्वजनिक मंडलों में आरती, भजन, कीर्तन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते समय भीड का जुटना टालना होगा. ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन करना पडेगा.
– सार्वजनिक मंडलों में एक समय में पांच से अधिक कार्यकर्ता मौजूद नहीं रह पाएंगे.
– मंडप मेें खाद्य पदार्थ और पेयजल की व्यवस्था करने पर रोक. दुर्गा प्रतिमा आगमन और विसर्जन पर जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा.
– मंडलों को मनपा और स्थानीय प्रशासन की नीति के अनुसार उचित पूर्व अनुमति लेना होगा.
– कोरोना की स्थिति को देखते हुए मनपा और संबंधित स्थानीय प्रशासन की नीति के अनुरुप मंडप बनाना होगा.
– सरकार ने कहा है कि, पिछले साल की तरह इस साल भी संभव हो तो देवी दुर्गा की मूर्ति की बजाय घरेलू धातु अथवा संगमरमर आदि की मूर्तियों का पूजन करें. मूर्ति पर्यावरण पूरक होने पर घर में ही विसर्जन का प्रयास करें. यदि घर में संभव नहीं है तो कृत्रिम स्थल पर विसर्जन करने के लिए स्थानीय प्रशासन से तालमेल स्थापित करना होगा.
– पारंपारिक तरीके से विसर्जन स्थल के बजाय घर पर ही आरती करके विसर्जन की जगह पर आना होगा. विसर्जन स्थल पर छोटे बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को जाने पर रोक रहेगी.
– सभी घरेलू दुर्गा मूर्तियों के विसर्जन के लिए एक साथ जुलूस निकालने पर रोक रहेगी.
– मनपा, विभिन्न मंडलों, गृह निर्माण संस्था, जन प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओें की मदद से कृत्रिम तालाबों का निर्माण करना होगा.
– भीड को टालने के लिए स्थानीय प्रशासन को प्रभाग समितिवार मूर्ति स्वीकृति केंद्र की व्यवस्था करने के बारे में जागरुकता फैलानी होगी.
मंत्री का दावा गलत साबित
इससे पहले बीते सप्ताह स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दावा किया था कि, मुंबई मनपा क्षेत्र को छोडकर प्रदेश के बाकी इलाकों में गरबा-डांडिया आयोजन की अनुमति देने के लिए राज्य का सांस्कृतिक कार्य विभाग तैयार है. अब सरकार ने परिपत्र में स्पष्ट कहा है कि, राज्यभर में गरबा और इंडिया आयोजन पर रोक रहेगी.