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नवनीत राणा से सभी लाभ वापिस वसूल जायें

  •  पूर्व सांसद अडसूल ने राष्ट्रपति, पीएम व लोस अध्यक्ष से की मांग

  •  हाईकोर्ट के फैसले का दिया हवाला

  •  कहा : कोर्ट के आदेश पश्चात अब नवनीत राणा सांसद नहीं

अमरावती/प्रतिनिधि दि.10 – मुंबई हाईकोर्ट द्वारा अमरावती संसदीय सीट की लोकसभा सदस्य नवनीत कौर राणा के जाति प्रमाणपत्र को अवैध करार दिये जाने के बाद जहां एक ओर याचिकाकर्ता व शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल ने गत रोज सुप्रीम कोर्ट में कैवेट दाखिल किया है. वहीं उन्होंने गुरूवार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर अनुरोध किया कि, हाईकोर्ट के आदेश के बाद मौजूदा समय में नवनीत राणा अब सांसद नहीं रही है. साथ ही अनुसूचित वर्ग से नहीं रहने के बावजूद अनुसूचित वर्ग हेतु आरक्षित सीट से जीत हासिल कर नवनीत राणा ने जितने भी लाभ (टीए, डीए व एअर टिकट आदि) प्राप्त किये है. उन्हें जल्द से जल्द वापिस वसूल किया जाये.
इसके साथ ही देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष को सौंपे गये निवेदन में पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल ने मुंबई हाईकोर्ट द्वारा दिये गये फैसले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि, नवनीत राणा की जीत को एक निर्वाचन याचिका के जरिये मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी गई है और मौजूदा फैसले को देखते हुए पूरी उम्मीद है कि, नागपुर खंडपीठ द्वारा भी इससे मिलता-जुलता फैसला ही दिया जायेगा. अत: चूंकि मुंबई हाईकोर्ट द्वारा सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाणपत्र रद्द करते हुए उन्हें भारतीय संविधान के साथ जालसाजी करने का दोषी पाया गया है और उन पर दो लाख रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. अत: नवनीत राणा को अब लोकसभा सदस्य बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. अत: उनसे इस्तीफा भी मांगा जाना चाहिए और यदि वे खुद होकर इस्तीफा नहीं देती है, तो उनकी संसद सदस्यता को खारिज किया जाना चाहिए.

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