* कंपोस्ट डिपो का मामला
अमरावती/दि.3- शीर्ष अदालत ने अमरावती मनपा की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर उसके द्वारा बनाए गए कंपोस्ट डिपो तथा बायो मेडिकल वेस्ट के प्रकल्प का नागपुर स्थित राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान नीरी से निरीक्षण, परीक्षण करवाने की अनुमति दे दी. न्या. अभय ओक और न्या. संजय करोल ने इस बारे में सुनवाई पश्चात गत 31 जुलाई को यह आदेश जारी किया. अदालत में मनपा का पक्ष एड. निखिल नैय्यर, समृद्धि जैन, नूपल डिंगलकर, रिवाज राय, नमन श्रेष्ठ, महेश जाधव, अंशुला ग्रोवर ने रखा. इस मामले में प्रतिवादी गणेश अनासाने हैं. जिनकी जमीन पर सुकली कंपोस्ट डिपो बना दिया गया है. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने इस प्रकरण में मनपा पर बड़ा भारी जुर्माना किया है. जिसे मनपा ने अपने वकीलों के माध्यम से देश की शीर्ष अदालत में चुनौती दी है. मनपा ने सॉलिड वास्ट मैनेजमेंट नियम 2016 और बायो मेडिकल वास्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत स्वतंत्र एजंसी की अनुमति मांगी थी जो कोर्ट ने उसे प्रदान कर दी. प्रतिवादी अपना पक्ष आगामी 22 सितंबर की सुनवाई दौरान रखेंगे. कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि मनपा को नीरी को उसकी फीस अदा करनी होगी. ऐसे ही नीरी को रिपोर्ट के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है.