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गोपाल अग्रवाल हत्याकांड के आरोपी की जमानत खारीज

26 दिसंबर 2020 को गोलियां दागकर की थी हत्या

अकोला/प्रतिनिधि दि.17 – बोरगांव मंजू में खदान के मालिक रहने वाले व्यवसायिक गोपाल हनुमंतप्रसाद अग्रवाल की गोलिया दागकर हत्या करने वाले एक आरोपी की जमानत अर्जी जिला व सत्र न्यायाधीश एच.के.भालेराव के न्यायालय ने शुक्रवार को खारीज कर दी. इस आरोपी ने गुनाह न करने की कबुली गिरफ्तार रहने वाले साथियों ने दी थी. किंतु आरोपी का इस हत्याकांड में सहभाग रहने के कारण पर उसकी गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी न्यायालय ने खारीज कर दी. गणेश हरिश्चंद्र कराले यह जमानत अर्जी खारीज किये गए आरोपी का नाम है.
गोपाल हनुमंतप्रसाद अग्रवाल (45) के भाई की बोरगांव मंजू में गिट्टी खदान है. इस गिट्टी खदान पर व्यवस्थापक रहने वाले गोपाल ने कुछ कामगारों का काम योग्य न रहने से उन्हें काम से कम किया था. इस कारण तथा उनके पास की 2 लाख रुपए की रकम लूटने के प्रयास में रहने वाले गिरोह ने उनपर 26 दिसंबर 2020 को गोलियां दागकर उनकी हत्या की थी. गोपाल अग्रवाल का जन्मदिन रहने वाले दिन पर ही उनकी हत्या करने से आरोपियों का उनपर जबर्दस्त रोष था, ऐसा पुलिस जांच में सामने आया था. चार गोलियां दागने के बाद भी आरोपियों ने उनके सिर पर पत्थर से वार करते हुए उन्हें जगह पर ही मारने का प्रयास हमलावरों ने किया. इस हमले में उनकी मौत हो गई थी. इस मामले में एमआईडीसी पुलिस थाने में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 3/25 आर्म एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया था.

  • आरोपी का पिस्तौल देने में था सहभाग

गणेश कराले ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पिस्तौल पहुंचाने का काम किया था. इस पिस्तोैल से चार गोलियां दागी गई थी. आरोपी यह घटना के बाद से फरार है और हत्या में सहभाग न रहने का कारण सामने कर गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए भागादौडी कर रहा था. किंतु आरोपी की कल शुक्रवार को जमानत अर्जी खारीज की गई है. इस आरोपी के खिलाफ बार बार गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है.

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