गुरूदास बाबा उर्फ कावलकर 12 तक कस्टडी में
ग्रामीण अपराध शाखा धर लायी है भोपाल से
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* ब्लैकमेल कर दुष्कर्म का है आरोपी
अमरावती / दि. 10- जबलपुर की महिला को ब्लैकमेल कर उससे रेप करने के आरोपी गुरूदास बाबा उर्फ सुनील कावलकर को कोर्ट ने 12 फरवरी सोमवार तक कस्टडी में रखने के निर्देश दिए हैं. इस बीच पुलिस ने बाबा के खिलाफ कोई शिकायत हो तो सामने आकर वह दर्ज कराने का आवाहन लोगों से किया हैं. पखवाडे भर तक फरार रहने के बाद आरोपी कावलकर को चांदुर रेलवे डिवीजन अपराध शाखा होशियारी से भोपाल रेलवे स्टेशन परिसर की लॉज से दबोच कर शुक्रवार सुबह अमरावती लायी थी.
कुर्हा पुलिस ने समुचित सुरक्षा में कावलकर का कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने सोमवार तक कस्टडी रिमांड मंजूर किया हैं. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में भोंदू बाबा से कई नये खुलासे होंगे. अनेक बातें सामने आयेगी. पुलिस आरोपी कावलकर को घटनास्थल ले जाकर पंचनामा करेगी. उल्लेखनीय है कि गत 29 जनवरी को आरोपी कावलकर के विरूध्द एक महिला ने रेप और एक अन्य ने छेडखानी का केस दर्ज कराया था. पुलिस में एफआईआर दर्ज होते ही बाबा मार्डी के अपने आश्रम से भाग खडा हुआ. उसने अग्रिम जमानत की कोशिश की. उससे पहले ही पुलिस ने सुदूर भोपाल जाकर आरोपी को बंदी बनाया.