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मराठा आरक्षण पर नये सिरे से सुनवाई होगी शुरु

बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं का निवेदन किया स्वीकार

मुंबई /दि.31- मराठा आरक्षण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बडा फैसला लेते हुए इस मामले की सुनवाई नये सिरे से शुरु करने की बात कही है. सरकारी नौकरियों व शिक्षा में मराठा आरक्षण कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुरु से लेकर दुबारा सुनवाई करने का निवेदन याचिकाकर्ताओं द्वारा नवनियुक्त मुख्य न्यायामूर्ति से किया गया था. साथ ही नई विशेष पूर्ण पीठ स्थापित करने की अपील भी की गई थी. जिसे हाईकोर्ट द्वारा मान्यता दी गई है. जिसके चलते मुख्य न्यायामूर्ति की अध्यक्षवाली पूर्ण पीठ नये सिरे से सुनवाई करने हेतु तैयार हुई है. साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को रजिस्ट्रार के पास नये सिरे से आवेदन करने का निर्देश भी दिया है.
इस संदर्भ में सामने आयी जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट द्वारा लिये गये इस निर्णय के चलते अब मराठा आरक्षण की सुनवाई के लंबे लटकने की संभावना जतायी जा रही है. क्योंकि इससे पहले वाले मुख्य न्यायामूर्ति की अध्यक्षता के तहत हो रही सुनवाई करीब 40 फीसद पूर्ण हो चुकी थी. वहीं अब नये मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता के तहत पूरे मामले की सुनवाई पूरी तरह नये सिरे से की जाएगी. जिसके चलते अब इस सुनवाई को पूर्ण होने और मराठा आरक्षण के संदर्भ में फैसला आने को लेकर थोडा अधिक समय लग सकता है.

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