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शिवकुमार की जमानत पर 16 को अचलपुर में सुनवाई

रेंजर दीपाली चौहान की आत्महत्या का मामला 

  • नागपुर उच्चन्यायालय ने दी अनुमतीं

परतवाड़ा/मेलघाट दि. 15 – मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के गुगामल वन्यजीव विभाग अंतर्गत हरिसाल की रेंजर दीपाली चौहान की आत्महत्या मामले में मुख्य आरोपी निलंबित उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत बडाली जेल में बंद है.उच्च न्यायालय नागपुर की अनुमति के बाद कल सोमवार को शिवकुमार के वकील ने अचलपुर न्यायालय में उनके जमानत हेतु आवेदन दाखिल किया.अचलपुर अतिरिक्त सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश एस.के.मुंगीलवार की अदालत में 16 जून को इस पर सुनवाई होंगी.
अचलपुर की जेएमएफसी में दोषरोपण पत्र दायर होने के बाद विनोद शिवकुमार ने गुरुवार को मुंबई उच्चन्यायालय की नागपुर खंडपीठ से अपनी जमानत याचिका वापिस ले ली.इसके बाद उनके वकील दीपक वाधवानी ने सोमवार को अचलपुर सेशन कोर्ट में जमानत आवेदन दाखिल किया.इसके लिए उच्चन्यायालय ने अनुमतीं भी दी है.,उक्त मामले में नागपुर यहां न्यायमूर्ति मनीष पितले के समक्ष सुनवाई हुई थी.विनोद शिवकुमार की ओर से एड फिरदौस मिर्जा ने कामकाज देखा था.
 हरिसाल में पदस्थ रेंजर दीपाली चौहान को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कई महीनों से जबरन प्रताड़ित किया जा रहा था.उनका वेतन रोक दिया गया, एट्रोसिटी की झूठे इल्जाम उन पर लगाये, गर्भवती होने के बाद पैदल गश्त करवाई गई थी.इन सब से तंग आकर दीपाली ने रिवाल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी.मृत्यु से पूर्व उसने सुसाइड नोट छोड़ा था.इस पत्र में विनोद शिवकुमार की पूरी काली करतूत लिखी हुई थी.ओस मामले में मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के निलंबित अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी यह भी आरोपी है.उच्चन्यायालय से उन्हें अंतरिम जमानत मिली है.
 अचलपुर न्यायालय ने 16 जून को सरकारी पक्ष को अपनी बाजू रखने के लिए समय दिया है.उसी दिन प्रथम सत्र न्यायाधीश मुंगीलवार की अदालत में जमानत याचिका पर युक्तिवाद और सुनवाई होने की संभावना विधिज्ञ सूत्रों ने जताई है.

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