कोल्हापुर/दि.6- प्रवर्तन निदेशालय व्दारा हसन मुश्रिफ के खिलाफ 35 करोड रुपए के मनी लाँड्रिंग प्रकरण में अपराध दर्ज करने के बाद तीनों बेटो ने अग्रीम जमानत के लिए आवेदन किया. बंबई उच्च न्यायालय ने इस आवेदन पर सुनवाई 10 मार्च तक टाल दी गई है. बता दें कि प्रकरण में कागल निवासी विवेक विनायक कुलकर्णी ने 40 करोड रुपए की धोखाधडी का आरोप किया है. मुश्रिफ के खिलाफ मुरगुड थाने में अपराध दर्ज किया गया. शिकायत में कहा गया है कि संताजी घोरपडे चीनी कारखाने में निवेश पर अच्छे रिटर्न देने का प्रलोभन देकर शेअर देने का भी झांसा देने का आरोप है. हसन मुश्रिफ के बेटे नाविद, आबिद और साजिद की गिरफ्तारी पूर्व जमानत का ईडी ने विरोध किया है. न्यायालय में ईडी के वकील ने स्पष्ट किया कि, जब तक याचिका पर सुनवाई नहीं होती तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी.